रांची : राजधानी के अंचल कार्यालयों द्वारा छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट (सीएनटी) के अंतर्गत आनेवाली जमीन की खरीद-बिक्री की जा रही है. अंचल कार्यालयों के अफसरों, कर्मचारियों और दलालों का गठजोड़ बड़े पैमाने पर सीएनटी की जमीन का अवैध धंधा कर रहा है.
एक ही हलका और खाता नंबर के प्लाॅट को सीएनटी के अंदर बता कर म्यूटेशन का आवेदन खारिज कर दिया जाता है. फिर, उसी हलका और खाता नंबर के अन्य प्लॉट को सीएनटी से बाहर बता कर म्यूटेशन करेक्शन स्लिप जारी कर दी जाती है.
सीएनटी एक्ट की जमीन की हेरा-फेरी का बड़ा खेल नामकुम अंचल में चल रहा है. उपलब्ध दस्तावेज के मुताबिक रांची में हटिया मौजा के नामकुम अंचल में हल्का 04, खाता नंबर 61, प्लॉट नंबर 1024 की 4.25 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लिए मधु वर्णवाल ने 12 जुलाई को आवेदन किया था.
श्रीमती वर्णवाल ने हटिया जगन्नाथपुर निवासी विजय कुमार और संजय कुमार से जमीन खरीदते हुए म्यूटेशन स्लिप में करेक्शन की अनुमति मांगी थी. लेकिन, उक्त भूमि को सीएनटी में आच्छादित बताते हुए करेक्शन का आवेदन खारिज कर दिया जाता है.
वहीं, दिसंबर 2019 में हटिया मौजा के नामकुम अंचल के हल्का 04, खाता नंबर 61 के ही प्लॉट नंबर 1021 (विक्रेता विजय कुमार) को सीएनटी से मुक्त बताते हुए 4.32 डिसमिल जमीन का करेक्शन स्लिप कोयलाडा वेंकटलता के नाम से जारी कर दी जाती है. मार्च 2020 में भी इसी हल्का और खाता की प्लॉट संख्या 1024 की 5.5 डिसमिल भूमि (विक्रेता विजय कुमार) खुशबू देवी के नाम से म्यूटेशन की स्वीकृति प्रदान की गयी है.