आचार संहिता उल्लंघन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने दायर किया आवेदन, शारीरिक उपस्थिति पर मांगी छूट

लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन पार्टी का कपड़ा कंधे पर डालकर वोट डालने चले गए थे. इसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. आज इस मामले में सीएम हेमंत के वकील ने आवेदन दायर किया है

By Prabhat Khabar News Desk | June 7, 2022 10:19 AM

रांची: सीएम हेमंत सोरेन के वकील ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में एक आवेदन दायर किया है. जिसमें उन्होंने 205 सीआरपीसी के तहत शारीरिक उपस्थिति होने पर छूट मांगी है. बता दें कि आज ही रांची के स्पेशल एमपी/एमएलए अदालत में इस मामले की सुनवाई होनी है.

क्या है मामला

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट देने सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्‍पना सोरेन के साथ रांची के हरमू स्थित संत फ्रांसिस स्कूल स्थित मतदान केंद्र गए थे. मतदान के समय सीएम ने अपने गले में अपने पार्टी का कपड़ा बांधा हुआ था. इस मामले को लेकर तब उस केंद्र में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई कुछ दिन पहले 2 जून दिन गुरुवार को हुई थी. तब अदालत में आवेदन देकर एक और मौका देने का आग्रह किया गया था. इस पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सात जून की तिथि निर्धारित की थी. कोर्ट का आदेश था कि सीएम हेमंत सोरेन या उनके अधिवक्ता को तय की गयी निर्धारित तिथि को अदालत में आकर अपना पक्ष रखना होगा

झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन पर चल रहा है खनन पट्टा का मामला

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश को लेकर पहले ही मुकदमा चल रहा है. बीते दिनों हाईकोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर करते हुए कहा था कि याचिका मेंटेनेबल है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होनी है. वहीं चुनाव आयोग ने भी उनको अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में नोटिस दे रखा है

Posted By: Sameer Oraon

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