रांची : झारखंड के सभी विवि व कॉलेज को सशर्त खोलने का आदेश दिया गया है. वर्तमान में विवि व कॉलेज में सिर्फ स्नातक व स्नातकोत्तर के फाइनल इयर के ही विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं चलेंगी. विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी, इसलिए अॉनलाइन कक्षाएं भी पूर्व की तरह जारी रहेंगी. कक्षा में पढ़ाने के लिए आनेवाले शिक्षक को कोरोना वैक्सीन की दो डोज लेना आवश्यक होगा.
जबकि फाइनल इयर के विद्यार्थी को कोरोना से बचाव के लिए कम से कम एक वैक्सीन की डोज लेना आवश्यक होगा अौर सर्टिफिकेट दिखाना होगा. राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के आलोक में विवि व कॉलेज खोलने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने सभी उपायुक्त, सभी विवि के कुलपति व उच्च शिक्षा निदेशक को इस बाबत पत्र भेजा है.
अपर मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को समय-समय पर निरीक्षण कर विवि व कॉलेज में कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. विवि व कॉलेज में प्रशासनिक कार्य से जुड़े शिक्षक, अधिकारी व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे. सभी शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को मुंह पर मास्क लगाना आवश्यक होगा.
मुंह व नाक पूरी तरह से ढंके होने चाहिए. श्री खंडेलवाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक किसी भी संस्थान में सामूहिक कार्यक्रम, मेला, समारोह आदि का आयोजन नहीं होगा. सिर्फ विद्यार्थियों के अॉफलाइन कक्षा को छोड़ कर. जबकि विवि व कॉलेज में एसी का कम से कम उपयोग करते हुए शुद्ध व ताजी हवा रूम में प्रवेश कराने के लिए व्यवस्था करनी होगी.
Posted By : Sameer Oraon