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पुलिस हिरासत में हुई थी मौत, पांच लाख मुआवजा का आदेश

एनएचआरसी के निर्देश पर गृह विभाग ने जारी किया आदेश

रांची. दुमका जिला के रामगढ़ थाना में पुलिस हिरासत में मृत युवक लुकीराम बास्की की आश्रित मां सुमी मुर्मू को पांच लाख रुपये मुआवजा आवंटित करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. यह आदेश एनएचआरसी के निर्देश पर गृह विभाग ने जारी किया है. सुमी मूर्मू रामगढ़ थाना क्षेत्र के भुस्कीबाड़ी की रहनेवाली है. राशि को निकालने और खर्च करने की जिम्मेवारी दुमका उपायुक्त को दी गयी है. राशि एक बार में चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से आश्रित को दी जायेगी. राशि का न तो विचलन किया जा सकता और न ही इसका फिर से भुगतान किया जायेगा. जानकारी के अनुसार लुकीराम बस्की को पुलिस ने वर्ष 2021 में आर्म्स एक्ट के केस में पकड़ा था. पकड़ने के बाद उसे रामगढ़ थाना की पुलिस ने हाजत में डाल दिया था. लेकिन लुकीराम बस्की ने हाजत में ही अपने कपड़े से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद काफी विवाद हुआ था. इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी सहित कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था. घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था. मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार एनएचआरसी ने भी शिकायत के आधार पर संज्ञान लिया था और मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की थी. जांच के बाद एनएचआरसी ने मृतक के आश्रित को मुआवजा भुगतान करने से संबंधित निर्देश दिया था.

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