रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को शीघ्र पूरा करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद सीवरेज-ड्रेनेज योजना के फेज-वन का बचा हुआ कार्य शीघ्र पूरा करें. खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि फेज-टू, थ्री और फोर की स्क्रूटनी कब तक पूरी होगी, शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करें. मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने खंडपीठ को बताया कि फेज-वन का कार्य रांची नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है. लगभग 15 प्रतिशत कार्य बचा हुआ है. एनएचएआइ से अभी एनओसी नहीं मिला है. एनओसी मिलने पर शेष कार्य जल्द पूरा हो जायेगा. वहीं, राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि फेज-टू, फेज थ्री और फेज फोर के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर की स्क्रूटनी का काम चल रहा है. वर्तमान में चुनाव आचार संहिता लागू है. इसलिए टेंडर की प्रक्रिया भी नहीं हो पायेगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अरविंदर सिंह देओल ने जनहित याचिका दायर की है.
सीवरेज-ड्रेनेज योजना के फेज-वन का शेष कार्य शीघ्र पूरा करें : हाइकोर्ट
हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा : फेज-टू, थ्री और फोर की स्क्रूटनी कब तक पूरी होगी
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