रांची : झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्त दूसरे राज्यों से अपनी सीमा में आनेवाले हर व्यक्ति को कोरेंटिन करना सुनिश्चित करेंगे. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बाहर के राज्यों से आनेवाले किसी भी व्यक्ति को कोरेंटिन की अवधि को पूरा किये बगैर बाहर नहीं निकलने देने का निर्देश दिया है. उन्होंने उपायुक्तों को कहा है कि जिलों की सीमा पर विशेष चौकसी बरती जानी चाहिए. राज्य के बाहर से आकर 72 घंटे में वापस नहीं लौटनेवाले हर व्यक्ति को कोरेंटिन करना अनिवार्य है. संबंधित जिले में घर नहीं होने पर उनको राज्य सरकार के कोरेंटाइन सेंटरों में ले जाया जायेगा. सक्षम व्यक्ति स्वयं के खर्च पर होटल में भी अनिवार्य रूप से कोरेंटिन किये जायेंगे.
लॉकडाउन की पाबंदियों का सख्त पालन हो : राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को लॉकडाउन की पाबंदी का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं. उपायुक्तों को सार्वजनिक स्थानों और हाट-बाजारों में अभियान चलाकर दुकानों की जांच कर नियम तोड़नेवालों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है.
साथ ही सोशल डिस्टैंसिंग के पालन के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं. श्री सिंह ने संक्रमित व्यक्तियों की कांटैक्ट ट्रेसिंग में भी ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिये हैं. कहा है कि कंटेंनमेंट जोन चिह्नित कर उसको सैनिटाइज करते हुए संक्रमण रोकने की आवश्यक कार्यवाही तत्काल पूरी की जाये. संक्रमित व्यक्ति का बिना विलंब किये उचित इलाज हो और संपर्क में आनेवाले सभी व्यक्तियों की जांच की व्यवस्था हो.
Post by ; Pritish Sahay