रांची : झारखंड में अब दूसरे राज्य के उन्हीं कोरोना संक्रमितों का इलाज हो सकेगा, जिसे संबंधित राज्य के अस्पताल से विधिवत यहां रेफर किया गया हो. मनमाने तरीके से दूसरे राज्यों के कोरोना संक्रमितों के झारखंड के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना और इससे राज्य में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के खतरे को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गयी है. विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन धिनियम-2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. सभी अस्पतालों को इसकी जानकारी दे दी गयी है.
दूसरे राज्य के कोरोना संक्रमितों के इलाज की शर्तें
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दूसरे राज्य के संक्रमितों का उस राज्य के अस्पताल द्वारा विधिवत रेफर किया जाना जरूरी होगा, जहां उनका इलाज चल रहा हो.
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मरीज को झारखंड भेजने के लिए संबंधित जिला आपदा प्रबंधन की अनुमति जरूरी.
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मरीज को इलाज के लिए लाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये नियम और आदेशों का पालन करना होगा.
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दूसरे राज्य के कोरोना मरीज को भर्ती करनेवाले झारखंड के अस्पताल तत्काल इसकी सूचना राज्य आइडीएसपी सेल(idspjharkhand3@gmail.com) और जिला प्रशासन को देंगे.
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मरीज को झारखंड भेजने के लिए संबंधित जिला आपदा प्रबंधन की अनुमति जरूरी.
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मरीज को इलाज के लिए लाने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये नियम और आदेशों का पालन करना होगा.
दूसरे राज्य के कोरोना मरीज को भर्ती करनेवाले झारखंड के अस्पताल तत्काल इसकी सूचना राज्य आइडीएसपी सेल(idspjharkhand3@gmail.com) और जिला प्रशासन को देंगे.
Post by : Pritish Sahay