Coronavirus : सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य के बाहर से आने वाले सगे-संबंधियों की जानकारी देना अनिवार्य

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोविड-19 संक्रमण की आशंका के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार के कार्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किया है

By Prabhat Khabar News Desk | August 1, 2020 1:18 AM

रांची : मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोविड-19 संक्रमण की आशंका के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार के कार्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किया है. सभी विभागों को भेजे गये पत्र में उन्होंने विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में ढिलाई बरतने पर नाराजगी जतायी है. कहा है कि विभिन्न विभागों व कार्यालयों के कर्मी ऑनलाइन अवकाश का आवेदन देकर मुख्यालय से बाहर की यात्रा कर रहे हैं. वापस लौट कर वह अपने कार्यालयों में काम करना शुरू कर देते हैं.

ऐसे में संक्रमण की आशंका बहुत बढ़ जाती है. उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के राज्य के बाहर से आने वाले सगे-संबंधियों की जानकारी विभाग को देने और उनका होम कोरेंटिन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये हैैं. मुख्य सचिव ने सरकारी कार्य से, आकस्मिक कार्य से, निजी कार्य से या सार्वजनिक अवकाश की अवधि में भी मुख्यालय से बाहर की यात्रा करने के लिए सक्षम प्राधिकार की अनुमति अनिवार्य रूप से हासिल करने का निर्देश दिया है.

कहा है कि राज्य के बाहर यात्रा कर वापस लौटने पर कर्मचारियों को 14 दिनों का कोरेंटाइन लीव दिया जायेगा. उस अवधि में उनके लिए होम कोरेंटिन होना अनिवार्य होगा. अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने के लिए कर्मी द्वारा दिये जाने वाले आवेदन के साथ यात्रा स्थल की जानकारी देना भी जरूरी है. यात्रा के दौरान कर्मी मास्क का उपयोग, संक्रमित स्थलों की यात्रा से परहेज जैसे आवश्यक निवारक उपाय अपनायेंगे.

अगर किसी पदाधिकारी के मकान में रहने वाला कोई सदस्य काेविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो उनके लिए भी कोरेंटिन लीव स्वीकृत की जायेगी. मुख्य सचिव ने कहा है कि किसी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के सगे-संबंधी अन्य राज्यों से आते हैं, तो बिना संपर्क में आये उनको भी 14 दिनों का कोरेंटाइन सुनिश्चित कराया जाये. साथ ही उनका कोविड टेस्ट करा संबंधित विभाग या कार्यालय को निश्चित रूप से सूचना दी जाये.

Post by : Pritish Sahay

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