Coronavirus Lockdown : झारखंड में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की सीएम हेमंत ने की घोषणा, कोई नयी छूट नहीं

कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान किसी और क्षेत्र में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी. यानी मौजूदा समय में जो स्थिति है, वही आगे भी रहेगी

By Prabhat Khabar News Desk | July 31, 2020 2:49 AM
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रांची : कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान किसी और क्षेत्र में किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी. यानी मौजूदा समय में जो स्थिति है, वही आगे भी रहेगी. यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही. लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में सरकार ने अिधसूचना जारी कर दी है.

पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना का उतार-चढ़ाव हो रहा है. सरकार की इस पर नजर है. तीन दिनों तक एक लाख टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है. इसका अध्ययन किया जायेगा. इसके बाद देखा जायेगा कि कोरोना का ट्रेंड क्या है. इसके अनुरूप ही राज्य सरकार लॉकडाउन में छूट देने या न देने पर निर्णय लेगी. सीएम ने कहा कि राज्य में धीरे-धीरे जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है. अभी पलामू में जांच आरंभ हुई है, जल्द ही संताल-परगना में भी जांच आरंभ हो जायेगी.

आपदा प्रबंधन ने सरकार को भेजा था प्रस्ताव

राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक अगस्त से नाइट कर्फ्यू और जिम में छूट दी है, लेकिन झारखंड में ये छूट अभी लागू नहीं हैं.

हालांकि, कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन चीजों में राहत मिली हुई है, वह जारी रहेगी. लेकिन, कई ऐसे सेक्टर हैं, जिस पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी. सोशल डिस्टेसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा. दुकानों में एक साथ पांच से ज्यादा व्यक्ति एक समय में मौजूद नहीं रह सकते हैं. रेडिमेड गारमेंट की दुकानों में कपड़ों को चेजिंग रूम में पहनने पर रोक बरकरार रहेगी.

  • मुख्यमंत्री ने कहा : तीन दिनों तक एक लाख टेस्ट करने का रखा गया है लक्ष्य

  • कोरोना का ट्रेंड देखने के बाद लॉकडाउन में छूट देने या न देने पर लेंगे निर्णय

इन पर जारी रहेगी रोक

  • स्पा, सैलून, होटल, लॉज, धर्मशाला, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल व समागम पर रोक

  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, बार और थियेटर आदि पर रोक

  • सोशल, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, कल्चरल, एकेडमिक, धार्मिक गतिविधि पर रोक

  • स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे

  • इंटर स्टेट बस सेवा पर रोक. रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर रोक

  • कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थल के अलावा वाहनों पर आवागमन के दौरान मास्क अनिवार्य

  • सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टैंसिंग का पालन जरूरी होगा

  • सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा तंबाकू और सिगरेट का सेवन पर पाबंदी

  • 65 साल से ऊपर और 10 साल से छोटे बच्चे को बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाने की सलाह

  • हेल्थ के बारे में जानकारी के लिए आरोग्य सेतु एेप को अपडेट करते रहना होगा

Post by : Pritish Sahay

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