Coronavirus Lockdown/Jharkhand Unlock 4: झारखंड में बस सेवा शुरू करने का आदेश जारी, यात्री-ड्राइवर-कंडक्टर को करना होगा इन नियमों का पालन

Coronavirus Lockdown/Jharkhand Unlock 4, Transport Department, Jharkhand News: रांची : झारखंड (Jharkhand) सरकार ने कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर बस सेवा (Bus Services) शुरू करने की अनुमति दे दी है. शुक्रवार (28 अगस्त, 2020) को जारी निर्देश में बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन (Public Transport Service) शुरू होने के बाद बस मालिकों (Bus Owner), यात्रियों (Passenger), बस के ड्राइवर (Driver) और कंडक्टर (Conductor) को कई शर्तों का पालन करना होगा. विभाग ने 26 नियम जारी किये हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2020 7:14 PM

रांची : झारखंड (Jharkhand) सरकार ने कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर बस सेवा (Bus Services) शुरू करने की अनुमति दे दी है. शुक्रवार (28 अगस्त, 2020) को जारी निर्देश में बताया गया है कि सार्वजनिक परिवहन (Public Transport Service) शुरू होने के बाद बस मालिकों (Bus Owner), यात्रियों (Passenger), बस के ड्राइवर (Driver) और कंडक्टर (Conductor) को कई शर्तों का पालन करना होगा. विभाग ने 26 नियम जारी किये हैं.

झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है कि किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को बस में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे लोग भी बस में यात्रा नहीं कर पायेंगे, जिनका सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया है. कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही वह सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ ले सकेंगे.

बस में यात्रा करने वालों के लिए मास्क या फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा. लोग फेस शील्ड भी लगा सकते हैं. ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा. बस में यात्रियों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा. चढ़ते समय, उतरते समय या बैठते समय भी उन्हें सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा.

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परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बसें उन रूटों पर ही चलेंगी, जिसका उन्हें परमिट मिला हुआ है. जहां ठहरने की व्यवस्था है, वहीं पर बस ठहरेंगी. इन नियमों का पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं मोटर व्हिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी.

इतना ही नहीं, बस मालिकों से कहा गया है कि वे थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच की व्यवस्था भी करें. सामान्य से अधिक तापमान वाले लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी. यात्रा के दौरान चालक या यात्री कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा. पान, गुटखा और खैनी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

यात्रा के दौरान हाथों से अनावश्यक रूप से मुंह, आंख, नाक, कान आदि को लोग नहीं छुयेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर जहां-तहां हीं थूकेंगे. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. यात्रियों एवं चालकों से कहा गया है कि वे अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें. इसे हमेशा ऑन रखें.

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बस में रखना होगा स्प्रे सैनिटाइजर

परिवहन विभाग के निर्देश में कहा गया है कि बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. हर बार नये यात्री के बैठने से पहले सीट को सैनिटाइज करना होगा. इतना ही नहीं, पूरी बस को सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसी रसायन से डिस-इन्फेक्ट करना होगा. बस में यात्री जिस गेट से प्रवेश करेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे. यानी प्रवेश व निकास द्वार अलग-अलग रखने होंगे.

क्षमता से आधी सवारी चलेगी बस में

परिवहन विभाग का निर्देश है कि क्षमता से आधी सवारी ही बस में यात्रा करेगी. यानी 52 सीट वाली बड़ी बसों में 26 यात्री चल सकेंगे, जबकि 48 सीट वाली बस में 24 यात्री, 32 सीट वाली बस में 16 यात्री, 22 सीट वाली मिनी बस में 11 और 12 सीट वाली मैक्सी कैब/ओमनी बस में 6 यात्री एक बार में यात्रा कर सकेंगे. इतना ही नहीं, बस चालक को हर यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करना होगा, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल सके.

Posted By : Mithilesh Jha

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