Coronavirus Outbreak : सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, सब पर है साइबर पुलिस की पैनी नजर

Coronavirus Outbreak: रांची : सोशल मीडिया (Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube) पर तरह-तरह के और हर तरह के पोस्ट करने वाले सावधान रहें. यदि गलती से भी आपने कोरोना वायरस को लेकर किसी तरह की अफवाह को अपने अकाउंट से शेयर या फॉरवर्ड किया, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

By Mithilesh Jha | March 23, 2020 12:42 PM

रांची : सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम) पर तरह-तरह के और हर तरह के पोस्ट करने वाले सावधान रहें. यदि गलती से भी आपने कोरोना वायरस को लेकर किसी तरह की अफवाह को अपने अकाउंट से शेयर या फॉरवर्ड किया, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

रांची साइबर पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों पर उसकी पैनी नजर है. यदि किसी ने कोरोना वायरस के संबंध में झूठी या असत्यापित खबर फैलाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.

Coronavirus outbreak : सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, सब पर है साइबर पुलिस की पैनी नजर 2

रांची साइबर पुलिस ने कहा है कि कोरोना वायरस के बारे में अफवाह फैलाने या फर्जी खबरों को शेयर करने वालों को ‘महामारी रोग अधिनियम 1897’ की धारा 3 के तहत जिम्मेदार ठहराया जायेगा और आइपीसी की धारा 188 के तहत उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. इसके बाद उस शख्स को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

इसलिए किसी भी तरह की सूचना आपके पास आये, तो उसे पढ़ लें. यदि फॉरवर्ड करना चाहते हैं या अपने अकाउंट से शेयर करना चाहते हैं, तो पहले उसका सत्यापन कर लें. यदि यह सूचना गलत हुई और आपने अपने शेयर या फॉरवर्ड कर दिया, तो पुलिस आपके खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज करेगी, बल्कि आपको गिरफ्तार भी कर सकती है.

उल्लेखनीय है कि जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे झारखंड की सीमाएं सील कर दी गयी हैं. पूरे प्रदेश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है. राजधानी समेत कई जिलों में भोंपू के माध्यम से प्रशासन लोगों को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दे रही है. साथ ही उनसे अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें. बहुत जरूरी न हो, तो घर से बाहर न निकलें.

हालांकि, अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट प्राप्त है. यदि कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसे अस्पताल ले जाने की छूट होगी. परचून की दुकानों पर लॉकडाउन लागू नहीं होगा. दूध व अन्य जरूरी सामग्री की बिक्री पर भी किसी तरह की रोक नहीं है. इस दौरान राशन व दवाओं की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं.

Next Article

Exit mobile version