Coronavirus Pandemic: कोरोना पर रांची में शाम 3:30 बजे अहम बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा

Jharkhand News, COVID-19, Coronavirus Pandemic, Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में वैश्विक महामारी कोरोना पर सोमवार को एक अहम बैठक होने जा रही है. रांची के उपायुक्त कार्यालय में यह बैठक दोपहर 3:30 बजे बुलायी गयी है. इस बैठक में कोरोना से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. एक घंटे की इस बैठक में कोरोना से जुड़े तमाम मामलों की समीक्षा की जायेगी. इसमें संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 23, 2020 1:15 PM

रांची : झारखंड की राजधानी रांची में वैश्विक महामारी कोरोना पर सोमवार को एक अहम बैठक होने जा रही है. रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने यह बैठक दोपहर 3:30 बजे बुलायी गयी है. बैठक में कोरोना से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. एक घंटे की इस बैठक में कोरोना से जुड़े तमाम मामलों की समीक्षा की जायेगी. इसमें संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

रविवार (22 नवंबर, 2020) की शाम को रांची जिला प्रशासन के नाम से सोशल मीडिया (WhatsApp Groups) में एक टेक्स्ट मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस अब 30 दिन तक पूरे प्रदेश में मास्क चेकिंग अभियान चलायेगी. जो भी बिना मास्क पहने पाया जायेगा, उसका चालान काटा जायेगा. साथ ही संबंधित व्यक्ति को 10 घंटे के लिए अस्थायी रूप से बने जेल में भी रहना होगा.

हालांकि, वायरल मैसेज और कथित आदेश में यह नहीं लिखा था कि जुर्माना कितना लगेगा. इसके बाद चर्चा तेज हो गयी थी कि झारखंड में मास्क नहीं पहनने वालों के लिए अगले 30 दिन भारी पड़ेंगे. दिल्ली की तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने और जेल भेजने की कार्रवाई करने जा रही है. पुलिस और प्रशासन के किसी अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की.

Also Read: झारखंड : प्रेमिका से मिलने पहुंचा था उसके गांव, ग्रामीणों ने पकड़कर शादी करा दी

उपायुक्त कार्यालय के सभागार (कमरा संख्या 207) में होने वाली आज की बैठक में उपायुक्त इस विषय में भी कुछ स्पष्ट कर सकते हैं. ज्ञात हो कि कोरोना के फिर से बेकाबू होने के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने मास्क नहीं पहनने और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा खाने वालों पर पर 2,000 रुपये जुर्माना लगाने का नियम लागू कर दिया है.

दिल्ली-एनसीआर में कोरोना की रफ्तार से सहमी दिल्ली सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए कोविड-19 महामारी प्रबंधन नियंत्रण 2020 के नियमों में बदलाव कर दिये हैं. नये नियम के लागू होने के बाद कोरोना के गाइडलाइंस और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये की जगह अब 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.

Also Read: Love Jihad News: झारखंड में नाम बदलकर दलित विधवा से शारीरिक संबंध बनाने वाला बिहार का रहीम गिरफ्तार

उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंगलवार (23 नवंबर, 2020) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक करेंगे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली-एनसीआर में कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये गये हैं. शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार से इस पर एक रिपोर्ट मांगी है.

Posted By : Mithilesh Jha

Next Article

Exit mobile version