रांची. होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों पर रांची नगर निगम अब कार्रवाई के मूड में है. इसी कड़ी में रांची नगर निगम ने शहर के 1500 से अधिक बकायेदारों को नोटिस भेजा है. सभी को 15 दिनों के अंदर टैक्स का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है. जारी नोटिस में सभी भवन मालिकों को चेतावनी दी गयी है कि अगर वे तय समय तक टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, निगम ऐसे भवनों पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा.
भवन सील से लेकर बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है निगम
नगरपालिका अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि अगर कोई भवन लंबे समय तक निगम को टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसे भवन मालिक के अकाउंट को निगम फ्रीज कर सकता है. निगम संपत्ति को भी अटैच कर सकता है. यानी भवन को सील कर सकता है.
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