Ranchi News : ई-रिक्शा के अवैध परिचालन पर रोक नहीं होने से हाइकोर्ट नाराज, ट्रैफिक एसपी को बुलाया
Ranchi News : झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था व फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर विभिन्न पीआइएल पर एक साथ सुनवाई की.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर व्यवस्था व फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर विभिन्न पीआइएल पर एक साथ सुनवाई की. इस मौके पर जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुना. साथ ही राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने और ई-रिक्शा के अवैध परिचालन पर कड़ी नाराजगी जतायी. खंडपीठ ने रांची के ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राजधानी की सभी सड़कों पर ई-रिक्शा नजर आ रहे हैं. दर्जनों ई-रिक्शा का संचालन अवैध रूप से हो रहा है. इससे प्रतिदिन जाम की समस्या देखने को मिल रही है. रांची शहर में जाम की समस्या देखते हुए अब ई-रिक्शा के निबंधन पर रोक लगानी चाहिए.
अवैध ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगायें
खंडपीठ ने कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी कार्रवाई के नाम पर ई-रिक्शा को जब्त करते हैं. फिर रांची नगर निगम के भरोसे छोड़ देते हैं. रांची नगर निगम ई-रिक्शा पर जुर्माना लगा कर फिर से सड़क पर चलने के लिए छोड़ देता है. खंडपीठ ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ई-रिक्शा चालकों की ड्रेस का क्या हुआ. चालक कब ड्रेस में नजर आयेंगे. खंडपीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि रांची में अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शा को रोकने के लिए राज्य सरकार कार्रवाई करे. 15 अगस्त से पहले राजधानी में अवैध रूप से चलनेवाले ई-रिक्शा के संचालन पर सरकार रोक लगाना सुनिश्चित करे.
वेंडर मार्केट के लिए जगह चिह्नित करे निगम
खंडपीठ ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका के लिए मेन रोड, हिनू चौक और बिरसा चौक में वेंडर मार्केट के लिए जगह चिह्नित करे तथा कोर्ट को अवगत करायें. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने छह अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. उन्होंने समय देने का आग्रह किया. खंडपीठ को बताया गया कि रांची में लगभग चार हजार से ज्यादा ई-रिक्शा का संचालन हो रहा है. ई-रिक्शा वैसे मार्ग पर भी चल रहे हैं, जो उनके लिए निर्धारित नहीं हैं. ज्ञात हो कि प्रार्थी राहुल कुमार दास ने पीआइएल दायर की है. वहीं नेशनल हॉकर फेडरेशन की ओर से पीआइएल दायर कर फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की मांग की गयी है.
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