18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Covid19 In Jharkhand: परिवहन सचिव की डीजीपी को सलाह – मालवाहक वाहनों में ड्राइवर-खलासी के अलावा जो मिले उसपर करें कड़ी कार्रवाई

कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच मालवाहक वाहनों के परिचालन को लेकर झारखंड के परिवहन सचिव के रविकुमार ने डीजीपी एमवी राव को पत्र लिखकर सुगमता बनाये रखने की मांग की है. साथ ही कुछ जरूरी सुझाव भी दिये हैं. परिवहन सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि मालवाहक वाहनों का परिचालन सुगमता से हो, लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन वाहनों में कोई अनाधिकृत व्यक्ति यात्रा न करे.

रांची : कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच मालवाहक वाहनों के परिचालन को लेकर झारखंड के परिवहन सचिव के रविकुमार ने डीजीपी एमवी राव को पत्र लिखकर सुगमता बनाये रखने की मांग की है. साथ ही कुछ जरूरी सुझाव भी दिये हैं. परिवहन सचिव ने अपने पत्र में लिखा है कि मालवाहक वाहनों का परिचालन सुगमता से हो, लेकिन यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उन वाहनों में कोई अनाधिकृत व्यक्ति यात्रा न करे.

ये भी पढ़ें… Covid19 in Jharkhand: मलयेशियाई जमाती के संपर्क में आयी हिंदपीढ़ी की महिला निकली कोरोना पॉजिटिव

परिवहन सचिव के रविकुमार ने यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मालवाहक वाहनों के परिचालन संबंधि जारी निर्देश के बाद लिख है. पत्र में कहा गया है कि कोराना वायरस के फैलाव के खतरे को कम से कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों के तहत लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो, इसलिए मालवाहक वाहनों को लॉकडाउन के दौरान कुछ नियमों के साथ छूट दी गयी है. इसके तहत मालवाहक वाहनों के लिए नियम व कानून भी तय किये गये हैं.

परिवहन सचिव ने झारखंड के डीजीपी को इस मामले में आवश्यक सख्ती बरतने का सुझाव दिया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी मालवाहक वाहन में ड्राइवर और उसके सहयोगी के अलावा कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसे पकड़कर तत्काल नजदीकी क्वारेंटाइन सेंटर में भेजा जाए और उसपर कानूनी कार्रवाई भी की जाए. ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना आवश्यक है और ड्राइवर की पुष्टि करेगा कि उसके साथ सहयोगी के तौर पर कौन व्यक्ति है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मालवाहक वाहनों के परिचालन संबंधित कुछ दिशा-निर्देश जारी किये हैं. इसमें बताया गया है कि राज्य के भीतर या राज्य के बाहर आने-जाने वाले मालवाहक वाहनों में एक चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति को ही रहने की अनुमति है. इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में यात्रा की अनुमति नहीं है. उस मालवाहक वाहन के चालक के पास वैध लाइसेंस रहे और जो दूसरा अन्य व्यक्ति है, उसके पास पहचान पत्र रहना जरूरी है. चालक और सहयोगी के बारे में सही जानकारी उसके वाहन मालिक के पास रहना जरूरी है.

आपको बता दें कि लॉकडाउन की स्थिति में कुछ लोग जो दूसरी जगहों में फंग गये हैं, वे अपने घर लौटने के लिए मालवाहक वाहनों में छुपकर यात्रा कर रहे हैं. कई जगहों पर ऐसे लोगों को पकड़ा गया है और उनकी जांच करवायी गयी है. संक्रमण का फैलाव न हो इसके लिए सरकार ने यह तय किया है कि लॉकडाउन की अवधि तक जो जहां है वहीं रूका रहे. सभी जगहों पर खाद्य पदार्थों सहित अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति में कोई कमी न हो इसके लिए मालवाहक वाहनों को छूट दी गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें