झारखंड: चार अपराधियों पर चलेगा आर्म्स एक्ट का मुकदमा, डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दी अनुमति

एटीएस एसपी की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून को एटीएस को सूचना मिली थी कि माइनिंग कंपनी के मालिक सुमित चटर्जी के स्टाफ को विकास तिवारी गिरोह के नाम पर फोन कर मोरहाबादी स्थित ऑफिस को बंद करने की धमकी दी गयी है. इसी के आलोक में एटीएस ने कार्रवाई कर चार अपराधियों को धर दबोचा.

By Prabhat Khabar News Desk | August 26, 2023 6:05 AM

रांची: मां अंबे माइनिंग कंपनी के संचालक सुमित चटर्जी की हत्या की योजना तैयार करने वाले चार अपराधियों पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा चलेगा. एटीएस एसपी की रिपोर्ट पर आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दी है. आपको बता दें कि एटीएस एसपी की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून को एटीएस को सूचना मिली थी कि माइनिंग कंपनी के मालिक सुमित चटर्जी के स्टाफ को विकास तिवारी गिरोह के नाम पर फोन कर मोरहाबादी स्थित ऑफिस को बंद करने की धमकी दी गयी है. ऑफिस बंद नहीं करने पर हत्या की योजना तैयार की गयी है. इसी सूचना पर पुलिस ने बरियातू के डीएन ग्रांड होटल में छापेमारी कर कमरा नंबर 107 से इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

इन चारों पर चलेगा मुकदमा

जिन अपराधियों पर मुकदमा चलेगा, उनमें पश्चिम बंगाल के कुल्टी थाना क्षेत्र निवासी सुधीर कुमार उर्फ टप्पू, नामकुम के लोआडीह निवासी टिंकू सिंह, नामकुम सदाबहार चौक निवासी राजेश झा और सिकिदिरी के हेसातू निवासी सुबोध प्रसाद साहू का नाम शामिल हैं.

Also Read: देश के औद्योगिक विकास में झारखंड की अहम भूमिका, द्वितीय झारखंड माइनिंग समिट में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन

एटीएस ने चारों को किया था गिरफ्तार

एटीएस एसपी की रिपोर्ट के अनुसार 20 जून को एटीएस को सूचना मिली थी कि माइनिंग कंपनी के मालिक सुमित चटर्जी के स्टाफ को विकास तिवारी गिरोह के नाम पर फोन कर मोरहाबादी स्थित ऑफिस को बंद करने की धमकी दी गयी है. ऑफिस बंद नहीं करने पर हत्या की योजना तैयार की गयी है. इसी सूचना पर पुलिस ने बरियातू के डीएन ग्रांड होटल में छापेमारी कर कमरा नंबर 107 से इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

Also Read: झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर व कार्यकारी अध्यक्षों के दो साल का कार्यकाल पूरा, कही ये बात

घातक थे हथियार

आरोपियों के पास से पुलिस ने पिस्टल, गोली सहित अन्य सामान बरामद किया था. इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया था. बरामद पिस्टल और गोली की जांच सार्जेंट मेजर से करायी गयी थी. जांच में हथियार और गोली कारगर और घातक पाया गया था.

Also Read: झारखंड: कांग्रेसी 27 फीसदी ओबीसी कोटा पर बढ़ेंगे आगे, जानिए बीपी मंडल की जयंती की खास बातें

Next Article

Exit mobile version