झारखंड के महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता के खिलाफ चलेगा आपराधिक अवमानना का मामला, नोटिस जारी

Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार का व्यवहार कोर्ट की मर्यादा के अनुकूल नहीं था. इस कारण इनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला चलेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 1, 2021 2:49 PM

Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में सुनवाई करते हुए मामले की जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी. अदालत ने महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के खिलाफ अवमानना मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना का मामला चलाने का निर्णय लिया. महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया गया. इसके साथ ही कोर्ट ऑफ कंटेंट एक्ट व झारखंड हाईकोर्ट रूल्स के तहत न्यायिक प्रक्रिया चलाने के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया.

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार का व्यवहार कोर्ट की मर्यादा के अनुकूल नहीं था. न्यायपालिका पर लोगों के भरोसे को कायम रखने के लिए यह अदालत मामले में स्वत: संज्ञान लेती है. प्रार्थी की ओर से महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए दायर याचिका को खारिज करती है.

Also Read: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की जांच करेगी सीबीआई,झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

रूपा तिर्की की आत्महत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर क्रिमिनल रिट पर 13 अगस्त को सुनवाई हो रही थी. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया था कि उन्होंने माइक पर प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा यह कहते हुए सुना है कि यह मामला 200% सीबीआई को जाएगा. इसलिए यह अदालत इस मामले को नहीं सुने. उनका साथ अपर महाधिवक्ता ने भी दिया था. इस पर अदालत ने महाधिवक्ता को शपथ पत्र में उक्त बातें लिखित रूप में देने को कहा था.

Also Read: झारखंड के दुमका में एएनएम ने महिला को 2 बार लगा दी कोरोना वैक्सीन, हालत बिगड़ने पर कराया अस्पताल में भर्ती

इस दौरान झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने एफिडेविट दायर करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि वह एफिडेविट दायर नहीं करेंगे. इसके बाद अदालत ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया. बाद में चीफ जस्टिस ने निर्णय लेते हुए मामले को जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत के पास सुनवाई के लिए वापस कर दिया. वहीं प्रार्थी की ओर से याचिका दायर कर महाधिवक्ता व अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने की मांग की गई थी.

Also Read: Jharkhand Crime News : रांची के मैक्लुस्कीगंज में फुटबॉल मैच देखकर घर जा रहे 2 युवकों की हत्या, घंटों सड़क जाम

Posted By : Guru Swarup Mishra

Next Article

Exit mobile version