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अपराधी सोनू इमरोज हत्याकांड : रांची कोर्ट ने सुनाया फैसला, शमशाद आलम व तबरेज आलम को आजीवन कारावास की सजा

Jharkhand News: रांची के मेन रोड टैक्सी स्टैंड के पास चार नवंबर 2018 को अपराधी सोनू इमरोज की हत्या कर दी गयी थी. इसे लेकर मृतक के पिता अब्दुल गफ्फार ने डेली मार्केट थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 25, 2022 2:22 PM

Jharkhand News: सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में रांची की अदालत ने आज सोमवार को फैसला सुना दिया. हत्याकांड के दो दोषियों शमशाद आलम व तबरेज आलम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. रांची के सिविल कोर्ट स्थित अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने इन्हें सजा सुनायी. पिछले दिनों अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया था. एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था. ये मामला 2018 का है, जब रांची के मेन रोड टैक्सी स्टैंड के पास चार नवंबर 2018 को अपराधी सोनू इमरोज की हत्या कर दी गयी थी.

दो आरोपी दिए गए थे दोषी करार

अपराधी सोन इमरोज की हत्या के मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने पिछले दिनों आरोपी मो तबरेज आलम उर्फ चमड़ा और शमशाद आलम को दोषी करार दिया था. एक अन्य आरोपी मो शकील उर्फ कारू लुल्हा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी. सूचक की ओर से अधिवक्ता एसएम तनवीर ने पैरवी की थी.

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9 लोग बनाये गये थे आरोपी

उल्लेखनीय है कि मेन रोड टैक्सी स्टैंड के पास चार नवंबर 2018 को अपराधी सोनू इमरोज की हत्या कर दी गयी थी. इसे लेकर मृतक के पिता अब्दुल गफ्फार ने डेली मार्केट थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अधिवक्ता एसएम तनवीर के अनुसार मामले में नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने सिर्फ तीन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. छह आरोपियों के मामले में पुलिस ने फाइनल फॉर्म जमा कर दिया था.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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