पारा शिक्षकों के बाद अब राज्य में बीआरपी-सआरपी के लिए भी सेवा शर्त नियमावली बनायी जायेगी. नियमावली बनाने के लिए गठित कमेटी ने शुक्रवार को बैठक कर नियमावली के प्रस्ताव पर विचार किया. बताया गया कि सेवा शर्त नियमावली में बीआरपी-सीआरपी के मानदेय में 10 हजार तक की बढ़ोतरी समेत अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान किया जा सकता है.
वर्तमान में बीआरपी को “15500 व सीआरपी को “16500 मानदेय मिलता है. इसके अलावा बीआरपी को “1000 व सीआरपी को “1200 यात्रा भत्ता दिया जाता है. राज्य में लगभग तीन हजार बीआरपी-सीआरप कार्यरत हैं. इनकी नियुक्ति सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुई थी. बीआरपी-सीआरपी के मानदेय में पिछली बढ़ोतरी वर्ष 2019 में हुई थी. बीआरपी-सीआरपी की सेवा शर्त नियमावली बनाने के लिए शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के निर्देश पर कमेटी गठित की गयी थी.
सेवा शर्त नियमावली में प्रति वर्ष मानदेय में बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया जा सकता है. मानदेय में प्रति वर्ष तीन फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है. नियमावली में अवकाश की सुविधा भी दी जायेगी. कमेटी अपनी अनुशंसा विभाग को सौंपेंगी. सरकार के स्तर से इस पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा.