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पैसा लूटने के मामले में आरोपी दाहु यादव को राहत, अग्रिम जमानत मिली

झारखंड हाइकोर्ट ने साहिबगंज में 1.37 लाख रुपये लूटने के मामले में आरोपी दाहु यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने साहिबगंज में हथियारों के बल पर इनफिनिटी इंटरप्राइजेज के कार्यालय से 1.37 लाख रुपये लूटने के मामले में आरोपी दाहु यादव उर्फ राजेश यादव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की. इससे पूर्व मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दाहु यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. दो अप्रैल 2021 को इनफिनिटी इंटरप्राइजेज के साहिबगंज ऑफिस से हथियारों के बल पर 1.37 लाख रुपये लूटने का आरोप लगाया गया था. कंपनी के कर्मचारी रोहित कुमार ने साहिबगंज के सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद-167/2021 दायर किया था. बाद में साहिबगंज मुफ्फसिल थाना में घटना को लेकर कांड संख्या-91/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें दाहु यादव, बच्चू यादव सहित 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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