अवैध खनन मामले के आरोपी दाहू के बेटे ने किया सरेंडर, भूमि केस में गृह सचिव की पत्नी ने मांगा समय
राहुल यादव को इडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह इडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए था. इसके बाद इडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था.
संताल परगना के साहिबगंज में अवैध खनन मामले के आरोपी दाहू यादव के बेटे ने इडी की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया है. वहीं, रांची के बड़गाईं स्थित जमीन मामले में झारखंड के मुख्य सचिव की पत्नी ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से एक सप्ताह का समय मांगा है. इडी ने उनको भी पूछताछ के लिए समन जारी किया था. समन पर उन्हें इडी कार्यालय जाना था, लेकिन इसके पहले उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी से समय की मांग की है. साहिबगंज में एक हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले के आरोपी दाहू यादव के पुत्र राहुल यादव ने मंगलवार को इडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सरेंडर कर दिया. हाइकोर्ट के आदेश पर उसने इडी कोर्ट में सरेंडर किया है. कोर्ट ने उसे पांच जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया. हाइकोर्ट में उसने गैर जमानतीय वारंट को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने उसे निर्देश दिया था कि वह दो जनवरी को इडी की विशेष अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे. राहुल यादव को इडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह इडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए था. इसके बाद इडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को गैर जमानतीय वारंट जारी किया था.
प्रीति कुमारी ने इडी को चिट्ठी लिखकर मांगा समय
राज्य के गृह सचिव अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमारी ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को पत्र लिख कर एक सप्ताह का समय मांगा है. इडी को भेजे पत्र में उन्होंने कहा है कि फिलहाल वह व्यक्तिगत काम से केरल में हैं. इसलिए तीन जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होना संभव नहीं है. ऐसे में उन्हें एक सप्ताह बाद (7-8 जनवरी के बाद) का समय दिया जाये. गौरतलब है कि इडी ने बड़गाईं स्थित जमीन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए प्रीति कुमारी को समन भेज कर तीन जनवरी को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था. इडी ने फर्जी दस्तावेज की खरीद-बिक्री की जांच के दौरान बड़गाईं के राजस्व कर्मचारी के घर से जमीन के दस्तावेज जब्त किये थे.
सरकार के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी
इस सिलसिले में इडी द्वारा साझा की गयी सूचनाओं के आलोक में सरकार के निर्देश पर राजस्व कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इडी ने इस प्राथमिकी को इसीआइआर के रूप में दर्ज किया. इसके बाद प्रीति कुमारी के नाम पर खरीदी गयी जमीन की मापी की. मापी के क्रम में उक्त जमीन पर भवन निर्माण के दौरान सरकारी जमीन के अतिक्रमण का मामला पकड़ में आया. इसके बाद इडी ने प्रीति कुमारी को समन भेज कर पूछताछ के लिए बुलाया है.