रांची : झारखंड में टेरर फंडिंग (आतंकवाद के वित्तपोषण) मामले में आरोपित आधुनिक पावर के तत्कालीन निदेशक महेश अग्रवाल व ट्रांसपोर्टर सोनू अग्रवाल की अपील पर झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को दिन भर बहस चली. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी.
झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश डॉ रवि रंजन व न्यायाधीश एसएन प्रसाद की पीठ में इनकी याचिका पर लगभग पूरे दिन बहस जारी रही. पीठ ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. महेश अग्रवाल व सोनू अग्रवाल की ओर से कोर्ट में अपील दाखिल की गयी है.
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से पीठ को बताया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) द्वारा उन पर लगाये गये आरोप गलत हैं. इस मामले में वे स्वयं पीड़ित हैं, क्योंकि मगध एवं आम्रपाली कोल परियोजना में कोयला के उठाव के लिए उनसे रंगदारी वसूली जाती थी, लेकिन एनआइए ने इस मामले में उन्हें ही आरोपी बना दिया है.
लगभग पूरे दिन सुनवाई के बावजूद बहस पूरी नहीं हो पायी. इसको देखते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. सोनू अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेंद्र सिंह चीमा पक्ष रख रहे हैं.
इस बीच, आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में जेल में बंद मनोज यादव की जमानत पर न्यायालय की न्यायमूर्ति एचसी मिश्र व न्यायमूर्ति राजेश कुमार की पीठ में सुनवाई हुई. इस दौरान एनआइए की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया.
मनोज यादव आरके कंस्ट्रक्शन का पूर्व कर्मचारी है, जिस पर नक्सलियों को पैसे देने का आरोप है. इस मामले में एनआइए ने उसे गिरफ्तार किया है और फिलहाल वह जेल में बंद है.
Posted By : Mithilesh Jha