रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 1250 करोड़ के अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस मामले में प्रार्थी की बहस जारी रही. इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने अदालत को बताया कि अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में उनकी किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है. उनके पिता दाहु यादव को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) मनी लाउंड्रिंग मामले में फंसा रही है. उनके पिता की वजह से उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है. वह एक छात्र है. इस तरह के आपराधिक मामलों से उसका कोई लेना-देना नहीं है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल यादव ने जमानत याचिका दायर की है. राहुल यादव की जमानत याचिका को इडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 31 जनवरी को खारिज कर दिया था. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल यादव ने दो जनवरी को इडी की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था.
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