झारखंड दलबदल मामला: बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका, आपत्ति खारिज, अब स्पीकर तय करेंगे सुनवाई के बिंदु

स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने कल दलबदल मामले की सुनवाई की जिसमें उन्होंने बाबू लाल मरांडी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी. बाबूलाल मरांडी की दलील थी कि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए इसकी सुनवाई न की जाये

By Prabhat Khabar News Desk | May 10, 2022 11:39 AM

रांची: स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने सोमवार को दलबदल मामले में सुनवाई करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर प्रारंभिक आपत्ति खारिज कर दी है. श्री मरांडी के अधिवक्ता आरएन सहाय ने आपत्ति दर्ज कराते हुए दो बिंदु उठाये थे़ श्री मरांडी की ओर से कहा गया था कि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है,

ऐसे में इसकी सुनवाई स्पीकर ना करे़ं इसके साथ ही श्री मरांडी की पार्टी झाविमो के विलय के 10 महीने बाद इनके खिलाफ दलबदल की शिकायत आयी है़ शिकायत में विलंब हुआ है, जबकि इसे शीघ्र करना था़ इस शिकायत को स्पीकर खारिज करे़ं विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी़ स्पीकर ने कहा : दोनों ही पक्ष से इश्यू मिल गये है़ं अब इन इश्यू को सुना जायेगा़

बताते चलें कि श्री मरांडी के खिलाफ माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, झामुमो विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय, विधायक प्रदीप यादव व बंधु तिर्की ने शिकायत दर्ज करायी है़ 10वीं अनुसूची के तहत श्री मरांडी की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है़ शिकायत में कहा गया है श्री मरांडी ने 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया है़ भाजपा में इनका विलय वैध नहीं है़ सोमवार को स्पीकर के न्यायाधिकरण की ओर से आये निर्देश के बाद तय हो गया है कि अब वह दलबदल के मामले में वादी (चारों शिकायतकर्ता) और प्रतिवादी (बाबूलाल मरांडी) की ओर से दलील सुनेंगे़

अब स्पीकर तय करेंगे सुनवाई के बिंदु

दलबदल के मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से इश्यू रखे जायेंगे़ वह अपने-अपने मामले के मैरिट से स्पीकर को अवगत करायेंगे. स्पीकर अब तय करेंगे कि दोनों ही पक्षों के किन-किन बिंदुओं पर सुनवाई होगी़ तथ्यों व संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बिंदु तय किये जायेंगे़ स्पीकर अब इश्यू फ्रेम करने की दिशा में बढ़ेंगे़

Posted By: Sameer Oraon

Next Article

Exit mobile version