DGP Transfer Policy, Jharkhand News, रांची : डीजीपी की ट्रांसफर नीति का झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विरोध किया है. रविवार को पतरातू में आयोजित एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक में नेताओं ने कहा कि डीजीपी ने कुछ दिन पहले ट्रांसफर नीति बनायी थी. इसके तहत जिला व पुलिस इकाइयों को चार श्रेणी ए,बी,सी व डी में बांटा गया था. इसके बाद फिर से एक नियम बना दिया गया कि 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले इंस्पेक्टर उग्रवाद जिला नहीं भेजे जायेंगे.
57 वर्ष से अधिक उम्र वाले को कोई भी जिला नहीं भेजा जायेगा. यह तुगलकी फरमान है. इसे अविलंब वापस किया जाये. एसोसिएशन ने ए,बी,सी व डी नियम के तहत ही तबादला करने की मांग की. सदस्यों ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा एक जनवरी 2016 से झारखंड सरकार ने लागू की है, लेकिन विशेष भत्ता, वर्दी भत्ता व राशन भत्ता में संशोधन नहीं किया गया है. इसे तत्काल संशोधित करने की मांग की गयी.
विधानसभा की कमेटी ने प्रोन्नति पर रोक लगी दी है. इस वजह से दारोगा से इंस्पेक्टर तक के सभी पदाधिकारी (जिनकी सेवानिवृत्ति जनवरी से मार्च 2021 तक है) प्रोन्नति से वंचित रह जायेंगे. इसलिए सरकार प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाये. एसोसिएशन ने कहा कि 13 माह के वेतन के बदले 20 दिनों का सीपीएल अवकाश काटा गया है. इसे वापस करने की मांग राज्य सरकार से की गयी है. एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस कर्मियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पर भी शीघ्र सहमति सरकार के स्तर पर होने की जानकारी दी.
बैठक में कहा गया कि एसोसिएशन के अधिकारियों का स्थानांतरण स्थगित रखने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अभी तक डीजीपी के स्तर से आदेश जारी नहीं किया गया है. मांग पूरी नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जायेगा. बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, महामंत्री अक्षय कुमार राम, उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार पांडेय, अरविंद प्रसाद यादव, संयुक्त सचिव माहताब आलम, रंजन कुमार, संगठन सचिव अंजनी कुमार आदि थे.
Posted By : Guru Swarup Mishra