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Dhanbad Judge Case : हाईकोर्ट में CBI ने सौंपी सीलबंद प्रगति रिपोर्ट, कहा-जांच में Interpol की लेंगे मदद

Dhanbad Judge Case : धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआई ने अदालत में सीलबंद प्रगति रिपोर्ट सौंपी. इस दौरान सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया इस जांच में इंटरपोल की भी मदद ली जाएगी.

By Guru Swarup Mishra | September 16, 2022 4:41 PM

Dhanbad Judge Case : धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआई ने अदालत में सीलबंद प्रगति रिपोर्ट सौंपी. इस दौरान सीबीआई की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया इस जांच में इंटरपोल की भी मदद ली जाएगी. आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोषी राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को पिछले दिनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

ऑटो चालक ने मारी थी टक्कर

28 जुलाई 2021 को ऑटो की चपेट में आने से जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी. घटना के दिन जज उत्तम आनंद रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे. तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी थी. इलाज के दौरान एसएनएमेमसीएच में उनकी मौत हो गयी थी. घटना के बाद ऑटो सवार भाग निकले थे. धनबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा को गिरिडीह से गिरफ्तार किया था. बाद में पुलिस ने एक अन्य आरोपी राहुल वर्मा को भी धनबाद स्टेशन के समीप से गिरफ्तार किया था.

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राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को उम्रकैद की सजा

धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोषी राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को पिछले दिनों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि 28 जुलाई को उत्तम आनंद की पहली पुण्यतिथि के दिन आरोपियों को दोषी करार दिया गया था. सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा-302 और 201 के तहत दोषी ठहराया था.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट कर रहा मॉनिटरिंग

आपको बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान मौत मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी. इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी. केंद्र की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को हैंड ओवर लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी और जांच शुरू कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जांच का स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपे. हाईकोर्ट जांच की मॉनिटरिंग करता रहेगा.

रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची

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