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झारखंड के धनबाद जज की मौत मामले में हाईकोर्ट ने क्यों कहा कि प्लेन से ही लाएं नार्को टेस्ट का सैंपल

धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत (Dhanbad judge death case)मामले में हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) की खंडपीठ ने सीबीआई (CBI) से कहा कि नार्को टेस्ट (narco test) का सैंपल ट्रेन की जगह प्लेन (plane) से लाया जाये, ताकि सैंपल (sample) से छेड़छाड़ नहीं हो सके.

Dhanbad judge death case, रांची न्यूज : झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के डीजे उत्तम आनंद की मौत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान खंडपीठ ने सीबीआई को आदेश दिया कि नार्को टेस्ट का सैंपल ट्रेन की जगह प्लेन से लाया जाये, ताकि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सके.

धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सीबीआई ने कहा कि इस मामले की जांच में सीबीआई जुटी हुई है. नार्को टेस्ट के लिए सैंपल को दूसरे राज्य में भेजा गया है. इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा कि नार्को टेस्ट का सैंपल प्लेन से लाया जाये. ट्रेन से लाने के दौरान सैंपल से छेड़छाड़ हो सकता है. इसलिए ट्रेन की जगह प्लेन से लाया जाये.

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आपको बता दें कि 28 जुलाई 2021 को धनबाद के जज उत्तम आनंद की सड़क दुर्घटना में मौत मामले को गंभीरता से लेते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. एसआईटी गठित कर मामले की जांच की जा रही थी. इसी बीच राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की. केंद्र की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने मामले को हैंड ओवर लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की और जांच शुरू कर दी.

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सुप्रीम कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सुनवाई करते हुए सीबीआई को निर्देश दिया था कि जांच का स्टेटस रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट को सौंपे. हाईकोर्ट जांच की मॉनिटरिंग करता रहेगा. इस मामले में पहली वीकली रिपोर्ट सीबीआई हाईकोर्ट में सौंप चुकी है, लेकिन अदालत स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थी और आवश्यक दिशा निर्देश दिये थे. इस मामले में आज भी सुनवाई हुई और खंडपीठ ने सीबीआई को आदेश दिये.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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