Dhanbad Judge Death Case : धनबाद के जज की मौत मामले में हाइकोर्ट ने जल्द CBI जांच शुरू करने का दिया निर्देश
धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में SIT की स्टेटस रिपोर्ट पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि देर से एफआईआर दर्ज क्यों की गयी. खंडपीठ ने शीघ्र सीबीआई जांच शुरू करने को कहा. जांच के दौरान सीबीआई को टाइम और स्पीड का ख्याल रखने का निर्देश दिया गया.
Dhanbad Judge Death Case, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के डीजे (जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8) उत्तम आनंद की मौत मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है, इसलिए सीबीआई हैंडओवर लेते हुए तुरंत जांच शुरू करे.
जांच के दौरान सीबीआई टाइम और स्पीड का ख्याल रखे. मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करें. रिकॉर्ड के साथ-साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया जाए. कोर्ट मामले की मॉनिटरिंग करता रहेगा. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. सुनवाई के दौरान डीजीपी एवं धनबाद के एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे.
खंडपीठ ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट को देखने के बाद कड़ी नाराजगी जतायी. जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए मौखिक रूप से पूछा कि जब घटना सुबह 5:08 की है, तो प्राथमिकी 12:45 बजे क्यों दर्ज की गई. डीजीपी से पूछा कि आपके यहां से ही सीसीटीवी फुटेज वायरल किया गया, आपने वायरल करनेवाले के खिलाफ कार्रवाई भी की है, वैसी स्थिति में विलंब से प्राथमिकी क्यों दर्ज की गयी.
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खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट पहले दिन ही मामले की जांच सीबीआई को देना चाहता था, इस पर महाधिवक्ता ने कहा था कि ऐसा करने से झारखंड पुलिस के मनोबल पर असर पड़ेगा. अब ऐसा क्या हुआ कि सरकार पलट गयी. दो दिन में ही सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी.
सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने खंडपीठ को बताया कि राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने सीबीआई से मंतव्य मांगा है. सीबीआई आज मंतव्य भेज देगी. संभवत: चार अगस्त को मंत्री की सहमति के बाद सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. इसके बाद सीबीआई तुरंत मामले को हैंडओवर लेकर जांच शुरू करेगी.
उल्लेखनीय है कि धनबाद के डीजे उत्तम आनंद को सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान टेंपो ने धक्का मारा था. उस घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया. इसके बाद धनबाद के प्रधान जिला जज राम शर्मा की रिपोर्ट को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
Posted By : Guru Swarup Mishra