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court news : इडी मामले में आरोपी चिटफंड कंपनी के निदेशक को मिली जमानत

250 से अधिक निवेशकों के 160 करोड़ से अधिक रुपये का गबन करने का है आरोप

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप ऑफ कंपनी के निदेशक विशाल कुमार सिन्हा की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता निरंजन कुमार व अधिवक्ता विनय प्रकाश ने पैरवी की. उन्होंने प्रार्थी को जमानत देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विशाल कुमार सिन्हा ने जमानत याचिका दायर की थी. मामले में इडी ने इसीआइआर-3/2022 के तहत मामला दर्ज किया था. आरोप है कि विशाल कुमार सिन्हा व अन्य ने डीजेएन ग्रुप ऑफ कंपनी की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से 250 से अधिक निवेशकों के 160 करोड़ से अधिक रुपये का गबन किया था. राशि को कंपनी ने दूसरे कार्यों में लगाया था. चिटफंड घोटाले को लेकर निवेशकों ने लालपुर थाना में ठगी का आरोप लगाते हुए कांड संख्या-220/2016 दर्ज करायी थी. बाद में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर केस सीबीआइ को सौंपा गया था. सीबीआइ कांड संख्या आरसी-16(एस)/2017 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है. मामले में सात आरोपियों के खिलाफ सीबीआइ चार्जशीट दायर कर चुकी है. इडी ने इस मामले को अपने हाथों में लेकर अनुसंधान शुरू किया है.

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