Jharkhand News: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता विधायक बंधु तिर्की ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

Jharkhand News: रांची के सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुनायी थी और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके खिलाफ बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 4, 2022 3:38 PM

Jharkhand News: झारखंड के पूर्व मंत्री व मांडर विधायक बंधु तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर की गयी है. इसके जरिए सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले दिनों दी गई सजा को चुनौती दी गयी है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता नीलेश कुमार ने बंधु तिर्की की ओर से ये याचिका दायर की है. इसमें आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को निरस्त करने की मांग की गयी है. इसके साथ ही आइए याचिका दायर कर औपबंधिक जमानत को कंफर्म करने का आग्रह किया गया है.

सजा को हाईकोर्ट में चुनौती

रांची के सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुनायी थी और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके खिलाफ बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बंधु तिर्की की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील याचिका के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा पिछले दिनों दी गई सजा को चुनौती दी गयी है. इन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को निरस्त करने की मांग की है. इसके साथ ही आइए याचिका दायर कर औपबंधिक जमानत को कंफर्म करने का आग्रह किया है.

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चार विधायकों की जा चुकी है विधायकी

आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में 2013 में हुए संशोधन के बाद अब तक झारखंड के चार विधायकों की सदस्यता जा चुकी है. जिनकी सदस्यता चली गयी है, उनमें लोहरदगा के विधायक कमल किशोर भगत (अब स्वर्गीय), कोलेबिरा के विधायक एनोस एक्का, सिल्ली के विधायक अमित महतो और गोमिया के विधायक योगेंद्र महतो शामिल हैं. बंधु तिर्की को भी तीन साल की सजा सुनायी गयी है. यही वजह है कि इन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है और सजा को निरस्त करने की मांग की है.

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रिपोर्ट: राणा प्रताप

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