19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Jharkhand News: DSE के आठ बार पत्र लिखने के बाद भी DPS रांची ने नहीं लिया नामांकन, जानें पूरा मामला

शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीइ) 2009 का पालन दिल्ली पब्लिक स्कूल, रांची नहीं कर रहा. सत्र शुरू हुए सात माह बीत गये, बावजूद इसके 15 बच्चों को नामांकन नहीं मिला.

रांची: शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीइ) 2009 का पालन दिल्ली पब्लिक स्कूल, रांची नहीं कर रहा. सत्र शुरू हुए सात माह बीत गये, बावजूद इसके 15 बच्चों को नामांकन नहीं मिला. इन बच्चों की सूची जून में ही जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी आरटीइ रांची आकाश कुमार ने स्कूल को भेजी थी. स्कूल को नामांकन जल्द पूरा कर डीएसइ कार्यालय को अवगत कराने की बात कही गयी थी.

बावजूद इसके डीपीएस, रांची ने बच्चों का नामांकन नहीं लिया. इस दौरान मई से अब तक नोडल पदाधिकारी आठ बार प्राचार्य को पत्र भेज कर हिदायत दे चुके हैं. चयनित बच्चों के अभिभावक गुरुवार को जाकिर हुसैन पार्क के समक्ष धरना देने पहुंचे. इधर डीएसइ ने कहा कि जिन स्कूलों ने अब तक आरटीइ के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरा नहीं किया है, उन स्कूलों के प्राचार्यों के विरुद्ध 19 नवंबर के बाद कार्रवाई की जायेगी. इधर इस मामले में डीपीएस के प्राचार्य से संपर्क करने की कोशिश की गयी, पर जवाब नहीं मिला.

सूची में ये बच्चे हैं शामिल :

नोडल पदाधिकारी आरटीइ ने डीपीएस, रांची को नियमत: जांच कर 15 बच्चों के नामांकन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. चयनित बच्चों में अब्दुर रहमान, अहान अभिरूप, अमीर हमजा, अंकित कुमार, आरीब अंसारी, अर्नब बरमन, आरवी रानी, छवी रानी, फातिमा परवीन, माहिरा सादाब, मो सलमान, मो यूसूफ, मो हम्माद रजा, शौर्य संदीप कुमार, तैमुर आलम शामिल थे. इन बच्चों के अभिभावक नामांकन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं.

डीपीएस में आरटीइ के तहत 15 बच्चों का नामांकन लेने के लिए आठवीं बार सात नवंबर को प्राचार्य को पत्र भेज कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद भी स्कूल के प्राचार्य ने नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सूचित नहीं किया है. यह गंभीर मामला है. मामले में कार्रवाई की जायेगी.

– आकाश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी आरटीइ रांची

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें