Jharkhand High Court News : युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे नशे के सौदागर, अंकुश लगायें
नशे के सौदागर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. झारखंड में नशे के शिकार युवा रिनपास में भर्ती हो रहे हैं और जीवन व मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं. झारखंड में अफीम, गांजा, चरस आदि का धड़ल्ले से बिकना अभिभावकों, राज्य सरकार एवं कोर्ट के लिए चिंता का विषय है. नशे के कारोबार पर स्वत: संज्ञान के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को हाइकोर्ट ने उक्त मौखिक टिप्पण की है.
प्रमुख संवाददाता (रांची). नशे के सौदागर युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं. झारखंड में नशे के शिकार युवा रिनपास में भर्ती हो रहे हैं और जीवन व मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं. झारखंड में अफीम, गांजा, चरस आदि का धड़ल्ले से बिकना अभिभावकों, राज्य सरकार एवं कोर्ट के लिए चिंता का विषय है. नशे के कारोबार पर स्वत: संज्ञान के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को हाइकोर्ट ने उक्त मौखिक टिप्पण की है. मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ बीआर षाड़ंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह दो सप्ताह के अंदर राजधानी के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसओपी तैयार कर कोर्ट में पेश करे.
ड्रग्स माफिया का नेटवर्क दूसरे राज्यों से लेकर विदेशों तक रहता है, इसे ध्वस्त करना होगा
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी की, कहा : ड्रग्स माफिया के नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा, इनका नेटवर्क दूसरे राज्यों से लेकर विदेशों तक रहता है. कहा कि राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र, बिरसा चौक आदि क्षेत्रों में अफीम, चरस, गांजा का व्यापार फल-फूल रहा है. पुलिस को सख्ती से इस पर अंकुश लगाना होगा. रांची शहर में बार एवं रेस्टोरेंट देर रात खुले रहते हैं, जिससे हत्या व अन्य अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं. पुलिस की जिप्सी बार एवं रेस्टोरेंट के समीप खड़ी रहती है और इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है.अंकुश लगाने को लेकर चल रही छापेमारी
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि पुलिस अफीम, चरस, गांजा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर गांजा के साथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. राज्य सरकार कमेटी बनाकर बार एवं रेस्टोरेंट के बंद होने के समय पर नजर रख रही है. बार एवं रेस्टोरेंट में नियमों का उल्लंघन पर उत्पाद विभाग कड़ी कार्रवाई कर रहा है. राज्य सरकार बिना लाइसेंस के गलत ढंग से शराब बिक्री करनेवालों पर सख्ती कर रही है. इस पर अदालत ने कहा कि शराब के व्यापार में सरकार को राजस्व का लाभ होता है, लेकिन मोहल्ले, लोगों के घर के आसपास, मंदिरों के आसपास शराब बिक्री से आमलोगों के लिए मुश्किल होता है. ऐसी जगह पर शराब बिक्री का लाइसेंस न दिया जाये. कई ऐसे भी रेस्टोरेंट है, जिन्होंने बार का लाइसेंस नहीं लिया है और उनके यहां शराब पीने की व्यवस्था रहती है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये.
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