झारखंड: बरही के महेंद्र रजक की मौत मामले में आरोपी डीएसपी सरयू पासवान ने हाईकोर्ट से वापस ली याचिका

अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि बरही निवासी मृतक महेंद्र रजक की पत्नी सीता देवी ने अपने पति व एक महिला सोनी देवी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी थी. इसके बाद बरही पुलिस महेंद्र रजक व सोनी देवी को उठाकर थाना ले गयी थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 27, 2023 10:26 PM

रांची, राणा प्रताप: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने डीएसपी सरयू पासवान की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की. प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की. इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि महेंद्र रजक की मौत के मामले में दायर शिकायतवाद पर निचली अदालत द्वारा डीएसपी सरयू पासवान व तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र दुबे के खिलाफ संज्ञान लिया था, जो विधिसम्मत है. उन्होंने प्रार्थी की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया. सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति देने का अदालत से आग्रह किया. बताया कि वह निचली अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दायर करेगा.

क्या है मामला

अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि बरही निवासी मृतक महेंद्र रजक की पत्नी सीता देवी ने अपने पति व एक महिला सोनी देवी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी थी. इसके बाद बरही पुलिस महेंद्र रजक व सोनी देवी को उठाकर थाना ले गयी. थाना के बगल के रूम में सोनी देवी के साथ पुलिसकर्मियों ने गलत करने का प्रयास किया था, जिसका विरोध महेंद्र रजक ने किया. इस पर डीएसपी व तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र दुबे ने जबरन उसे जहर दे दिया. महेंद्र रजक की हालत खराब होने लगी, तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां महेद्र रजक की मौत हो गयी.

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निचली अदालत के संज्ञान को हाईकोर्ट में चुनौती

घटना की सूचना मिलने पर गांवोंवालों ने पुलिस का विरोध किया, तो ग्रामीणों के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया. जब ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहा, तो केस नहीं लिया गया. जब सीआईडी के पास मामला गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर प्रमाणित हो गया, तो बरही थाना में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी. इस मामले में पुलिस ने जांच कर फाइनल फॉर्म भी जमा कर दिया. मृतक की मां ज्ञानी रजक ने निचली अदालत में शिकायतवाद दायर की. शिकायतवाद में अदालत ने डीएसपी सरयू पासवान व तत्कालीन थाना प्रभारी जितेंद्र दुबे के खिलाफ संज्ञान लिया. सरयू पासवान ने संज्ञान आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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