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Durga Puja 2021 Guidelines : रांची में कैसे मनेगी दुर्गा पूजा, जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

झारखंड में कोरोना के मामले कम जरूर हए हैं, लेकिन खतरा टला नहीं हैं. इसलिए सरकार ने पहले ही इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं. अब रांची जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा और रावण दहन समितियों के साथ बैठक कर दि‍शा निर्देश जारी कर दिये.

रांची : कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं, लेकिन इसका खतरा अब भी बरकरार है. इस बीच लोक आस्था को देखते हुए सरकार ने दुर्गोत्सव और दशहरा के आयोजन की अनुमति दे दी है. हालांकि, सरकार ने इन आयोजनों के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं. मसलन- पूजा पंडालों और मंडपों का आकार छोटा होगा.

इनमें स्थापित की जानेवाली मां दुर्गा की प्रतिमाएं पांच फीट से ज्यादा की नहीं होंगी. आयोजन के दौरान प्रसाद/भोग का वितरण नहीं किया जायेगा. वहीं, 18 साल से कम उम्रवालों को पंडालों में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. सोमवार को रांची जिला प्रशासन ने सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को लेकर शहर की दुर्गा पूजा और रावण दहन समितियों के साथ बैठक की.

समाहरणालय के ब्लॉक-बी में हुई इस बैठक में अधिकारियों ने आयोजकों के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि सभी पूजा समितियों को हर हाल में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा. जो आयोजन समिति प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करती है, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार और आइपीसी की धारा 188 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में एडीएम लाॅ एंड ऑर्डर उत्कर्ष गुप्ता, सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, सदर एसडीओ सहित बुंडू एसडीओ शामिल हुए.

दुर्गापूजा/दशहरा के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया आदेश

  • मूर्ति का आकार पांच फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मंत्रोच्चार व पूजन कार्य का सीधा प्रसारण करने के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है.

  • पूजा विशेष रूप से बनाये गये छोटे पंडालों/मंडपों में की जा सकती है.

  • पूजा पंडाल/मंडप के आसपास

  • साज सज्जा नहीं की जायेगी.

  • दुर्गा पूजा पंडाल व उसके आसपास कोई भी फूड स्टॉल नहीं लगेगा.

  • यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप को चारों तरफ से घेरा गया हो. आगंतुक इसमें प्रवेश

  • न करें, इसके लिए इसे तीन तरफ

  • से कवर किया जायेगा.

  • भक्तों को पंडाल के सामने बैरिकेड के बाहर से ही दर्शन की अनुमित होगी.

  • टेप/ऑडियो/डिजिटल रिकॉर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं किया जायेगा.

  • पंडाल बनाने के लिए किसी भी मार्ग

  • को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा.

  • पूजा समितियों की ओर से किसी भी प्रकार का सामुदायिक भोज/प्रसाद या भोग वितरण समारोह आयोजित नहीं किया जायेगा. लेकिन, प्रसाद की होम डिलिवरी की जा सकती है.

  • पंडाल/मंडप के उद्घाटन के लिए कोई समारोह/कार्यक्रम नहीं होगा.

  • पूजा समितियों द्वारा किसी भी तरह से आमंत्रण जारी नहीं किया जायेगा.

  • पंडाल में एक समय में 25 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं होने चाहिए.

  • सभी पूजा समितियां सुनिश्चित करेंगी कि उनके के सदस्यों/पुजारियों/स्वयंसेवकों ने कोरोना रोधी टीके का कम से कम एक डोज आवश्यक रूप से लगवा लिया लिया हो.

  • पंडाल/मंडप में 18 वर्ष से नीचे के उम्रवालों को प्रवेश नहीं मिलेगा.

  • विसर्जन जुलूस नहीं होगा, विसर्जन प्रशासन द्वारा चिह्नित जगहों पर होगा.

  • रावण दहन का कार्यक्रम सार्वजनिक स्थान पर आयोजित नहीं होगा.

Posted by : Sameer Oraon

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