Jharkhand News रांची : दुर्गा पूजा के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध है. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. पर्षद ने दिन में भी लाउडस्पीकर बजाने और उसके साउंड की सीमा तय कर दी है. पर्षद के सदस्य सचिव वाइके दास ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.
कहा गया है कि उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग दंडनीय है. पर्षद ने लाउडस्पीकर ध्वनि की सीमा भी निर्धारित की है. यानी तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते. इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में 70 से 75 डेसीबल, व्यावसायिक क्षेत्र में 55 से 65, आवासीय क्षेत्र में 45 से 55 डेसीबल तक ही साउंड रखनी है. वहां शांत क्षेत्र यानी जहां अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कोर्ट अथवा धार्मिक स्थल है वहां के 100 मीटर के दायरे में यदि लाउडस्पीकर इस्तेमाल किया जाता है इसकी सीमा दिन में 50 डेसीबल और रात में 10 बजे तक 40 डेसीबल ही रखनी होगी.
कोरोना काल में आयोजित हो रहे दुर्गापूजा को लेकर जिला प्रशासन ने सभी पूजा पंडालों के लिए गाइडलाइन जारी की है. पूजा के दौरान चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे रांची को 10 जोन में बांटा गया है. साथ ही 250 मजिस्ट्रेट, 300 पुलिस अफसर और दो हजार जवानों को प्रतिनियुक्ति की गयी है. वहीं, शहर के सभी प्रमुख पूजा पंडालों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं, जिससे किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना के दोषियों को तत्काल चिह्नित किया जा सके.
इस बार पूजा पंडालों में आनेवाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच कराने की भी तैयारी की गयी है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पूजा पंडालों के समीप कैनोपी लगाया जा रहा है. इसके अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने के लिए सभी पूजा पंडालों को बैरियर से घेर दिया गया है. ऐसी व्यवस्था की गयी है, जिसमें एक बार में 25 से ज्यादा श्रद्धालु पंडाल में प्रवेश नहीं कर पायेंगे. व्यवस्था को संभालने के लिए पूजा समितियों के स्वयंसेवकों की टोली तैनात की गयी है.
Posted By : Sameer Oraon