झारखंड विधानसभा चुनाव में EXIT POLL करने वालों की खैर नहीं, ECI का सख्त निर्देश

EXIT POLL: झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी एग्जिट पोल नहीं कर पाएगा. कब से कब तक इस पर रोक रहेगी. इस संबंध में ECI ने सख्त निर्देश जारी किए हैं.

By Mithilesh Jha | October 29, 2024 5:11 PM

EXIT POLL: झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी प्रकार का सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कर पाएंगे. चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं. मंगलवार (29 अक्टूबर) को चुनाव आयोग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है.

15 अक्टूबर को झारखंड में लगी आचार संहिता

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई. इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, 1951 सेक्शन 126 के तहत यह निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी रूप में चुनाव के परिणाम से जुड़ा एग्जिट पोल (Exit Poll) प्रकाशित नहीं करेंगे.

कब से कब तक नहीं प्रकाशित कर सकेंगे एग्जिट पोल

चुनाव आयोग ने कहा है कि आम चुनाव या विधानसभा चुनाव के मामले में मतदान की पहली तारीख से लेकर आखिरी दिन के मतदान के आधे घंटे बाद तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी. वहीं, उपचुनाव के मामले में मतदान शुरू होने से लेकर मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक किसी प्रकार का एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा.

Also Read: Jharkhand Assembly Election 2024: जुगसलाई और पोटका सीट पर शहरी वोटर निभाते हैं निर्णायक भूमिका, जानिए कैसा

आयोग के नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधान के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोगों को 2 साल तक जेल अथवा जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है. चुनाव आयोग ने कहा है कि 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से 20 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक रहेगी.

चुनाव खत्म होने के आधे घंटे तक जारी नहीं होगा एग्जिट पोल

इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान चुनाव से जुड़े किसी प्रकार के ओपिनियन पोल या किसी अन्य सर्वे को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारित नहीं होगा. प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसबी जोशी ने यह आदेश जारी किया है.

Also Read

Next Article

Exit mobile version