रांची : इडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाइकोर्ट द्वारा दी गयी जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है. इडी की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को याचिका दायर कर दी गयी है. फिलहाल न्यायालय ने इडी की याचिका पर सुनवाई के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की है.
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे के आरोप में इडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था. पीएमएलए कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर की. न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका की सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायालय ने 28 जून 2024 को अपना फैला सुनाया और हेमंत सोरेन को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया. न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि हेमंत सोरेन जमानत देने के लिए पीएमएलए की धारा-45 में निर्धारित दोनों शर्तों को पूरा करते हैं. हाइकोर्ट द्वारा फैसला सुनाये जाने के दिन ही निचली अदालत में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था.
जमानत मिलने के बाद ली मुख्यमंत्री पद की शपथ
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी और राज्य के फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे. पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत ने 4 जून को शपथ ली और 8 जून को विधानसभा में बहुमत हासिल कर लेने के बाद कैबिनेट विस्तार किया.
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