Ranchi News : आइएएस पूजा सिंघल के मामले में जवाब दायर करने के लिए इडी को मिला समय

मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी है पूजा सिंघल

By Prabhat Khabar News Desk | January 4, 2025 12:15 AM

रांची़ झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चाैधरी की अदालत ने मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. पक्ष सुनने के बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान किया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा-197 के तहत अभियोजन स्वीकृति लेना जरूरी है, लेकिन उनके मामले में इडी की ओर से ऐसा नहीं किया गया है. बिना अभियोजन स्वीकृति के ही केस चलाया जा रहा है. उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूजा सिंघल ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी पूजा सिंघल सहित उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. उनके खिलाफ इडी ने 200 पन्नों में आरोप पत्र दाखिल किया है. इसमें बताया गया है कि चतरा, खूंटी व पलामू में उपायुक्त रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में वेतन से 1.43 करोड़ रुपये अधिक थे. तीनों जिलों में उनके कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी इडी ने जुटायी है.

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