झारखंड: जेल में बंद अफसर अली खां को ईडी ने किया गिरफ्तार, 6 दिनों की रिमांड पर

अफसर अली खां को ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. पीएमएलए कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है. फिलहाल वह जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद है.

By Sameer Oraon | April 16, 2024 1:45 PM

रांची : जेल में बंद अफसर अली खां को हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया. पेशी के दौरान ईडी ने अदालत से अफसर अली खां को रिमांड पर लेने की अनुमति मांगी. जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 6 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की इजाजत दे दी. अफसर अली पहले से ही बरियातु स्थित सेना की जमीन अवैध खरीद बिक्री मामले में जेल में बंद हैं.

Also Read: जमीन घोटाला मामले में ईडी ने फिर की कार्रवाई, झारखंड में इन नेताओं के ठिकानों पर मारा छापा

19 अप्रैल को जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई

बता दें कि ईडी की जमानत याचिका पर 19 अप्रैल को सुनवाई भी होनी है. पिछली बार हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर अपनाई गयी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मांगी थी. वहीं, प्रार्थी का कहा था कि अफसर अली के खिलाफ मामले में आरोप पत्र और जांच पूरी हो गयी है. वह बीते साल 14 अप्रैल से जेल में है. जिसे देखते हुए जमानत दी जाए.

13 अप्रैल 2023 को ईडी ने मारा था छापा

गौरतलब है कि ईडी ने जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में 13 अप्रैल 2023 को सरकारी अधिकारियों और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापामारी की थी. छापेमारी के दौरान अफसर अली के ठिकानों से 35 सेल डीड मिले थे. इसके अलावा दो दर्जन से अधिक लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड जब्त किये गये थे. पूछताछ के दौरान उन्होंने ने यह स्वीकार किया था कि उसके घर से मिले सभी दस्तावेज जालसाजी कर तैयार किये गये हैं.

अफसर अली के खिलाफ ईडी ने झारखंड सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखा था पत्र

छापेमारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने अफसर अली उर्फ अफसू खान और फैयाज खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए झारखंड सरकार को पत्र लिखा था. जिसमें ईडी ने जांच में मिले तथ्यों को पीएमएलए की धारा-66(2) के तहत राज्य सरकार के साथ साझा किया. बता दें कि इसी मामले में ईडी द्वारा साझा की गयी सूचना के आलोक में राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से प्राथमिकी दर्ज करायी जा चुकी है.

Next Article

Exit mobile version