ED Remand: जमीन घोटाले का आरोपी कमलेश कुमार सिंह पांच दिनों की रिमांड पर, पूछताछ करेंगे ईडी के अधिकारी
ED Remand: पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह को पांच दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. ईडी के अधिकारियों ने विशेष अदालत से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी.
ED Remand: रांची-जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह को पांच दिनों की रिमांड पर लेकर ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे. पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद पांच दिनों की रिमांड की मंजूरी दे दी. ईडी के अधिकारियों ने विशेष अदालत से 10 दिनों की रिमांड पर देने का आग्रह किया था. जमीन घोटाले में पिछले दिनों लंबी पूछताछ के बाद उसे ईडी ऑफिस से ही गिरफ्तार कर लिया गया था.
26 जुलाई को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने कर लिया था गिरफ्तार
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जमीन घोटाले का आरोपी कमलेश कुमार सिंह 26 जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर हुआ था. लंबी पूछताछ के बाद उसे रात में गिरफ्तार कर लिया गया था. अगले दिन 27 जुलाई को उसे पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया था. इसके बाद उसे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.
जमीन घोटाले में पांच दिनों तक पूछताछ करेंगे ईडी के अधिकारी
जमीन घोटाले में कमलेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी के अधिकारी रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करना चाहते थे. इस बाबत ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में रिमांड को लेकर आवेदन दिया. ईडी ने विस्तृत पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड पर देने का आग्रह किया, लेकिन विशेष अदालत ने उसे पांच दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ करने का आदेश दिया.
छठे समन पर ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए हुआ था पेश
जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह को ईडी लगातार समन जारी कर रही थी और कमलेश उसकी अनदेखी करता जा रहा था. आखिरकार छठे समन पर वह ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर हुआ. करीब 10 बजे वह ईडी कार्यालय पहुंचा था. लंबी पूछताछ के बाद रात में उसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
फ्लैट से 1 करोड़ कैश और 100 गोलियां हुई थीं बरामद
21 जून को जब ईडी की टीम उसके किराए के फ्लैट में छापेमारी करने पहुंची, तो एक करोड़ रुपए कैश और राइफल की 100 गोलियां मिली थीं. रांची के कांके थाने में ईडी के अधिकारियों ने कमलेश कुमार सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी.