Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को समन भेज कर 26 जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है. दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होनी है. विष्णु अग्रवाल के खिलाफ यह चौथा समन है. ईडी ने तीसरे समन में 17 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन हाजिर होने के बदले उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए तीन सप्ताह का समय मांगा था. ईडी ने उनके आवेदन पर विचार करने के बाद चौथी बार समन जारी करते हुए 26 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया.
जालसाजी कर जमीन खरीद-बिक्री मामले में विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर मारा गया था छापा
दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के मामले की जांच के दौरान ईडी ने विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर छापा मारा था. छापामारी के दौरान उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया था. मोबाइल सहित अन्य डिजिटल डिवाइस की जांच के दौरान ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थीं. मोबाइल से मिले ब्योरे की जांच के दौरान ही रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को गोवा की सैर कराये जाने की जानकारी मिली थी.
फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में जालसाजी की पुष्टि हुई
विष्णु अग्रवाल ने चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन खरीदी है. इस जमीन की खरीद-बिक्री भी दस्तावेज में जालसाजी कर की गयी है. फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में जालसाजी की पुष्टि हो चुकी है. जालसाजी कर तैयार किये गये दस्तावेज के आधार पर भरत प्रसाद और इम्तियाज ने चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद-बिक्री के लिए राजेश राय से पावर ऑफ अटॉर्नी ली थी. इसके बाद यह जमीन पुनीत भार्गव को बेची गयी. विष्णु अग्रवाल ने पुनीत भार्गव से यह जमीन खरीदी है. इस जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल भरत प्रसाद और राजेश राय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इस जमीन की खरीद-बिक्री में प्रेम प्रकाश की भी संलिप्तता है. उसे अवैध खनन से मनी लाउंड्रिंग के आरोप में पहले ही जेल भेजा जा चुका है.
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मनी लॉउंड्रिंग के आरोपी मनोज पुनमिया की याचिका पर सुनवाई पूरी
दूसरी ओर, झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया की ओर से दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पक्ष रखा गया. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया ने याचिका दायर कर इडी की विशेष अदालत के आदेश को चुनाैती दी है. इडी की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह करते हुए उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. मनी लाउंड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के अलावा मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया, अनिल बस्तावड़े, अरविंद व्यास, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा सहित सात आरोपियों के खिलाफ इडी ने इसीआइआर-2/2009 के तहत मामला दर्ज किया था.
झारखंड में आर्थिक अपराध इकाई का होगा गठन, गृह विभाग में बैठक आज
आर्थिक अपराध से संबंधित मामलों में कार्रवाई के लिए जल्द ही राज्य में आर्थिक अपराध इकाई का गठन हो सकता है. इसके गठन के लिए सीआइडी मुख्यालय द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर चर्चा के लिए गृह विभाग में बुधवार की शाम चार बजे बैठक होगी. पूर्व में सीआइडी द्वारा आर्थिक अपराध इकाई के गठन के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें गृह विभाग द्वारा कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी गयी है. प्रस्ताव के अनुसार इकाई सीआइडी के अधीन काम करेगी. आइजी रैंक के एक अधिकारी इसका नेतृत्व करेंगे. इसके अलावा इसमें 137 पद सृजित होंगे. इकाई का काम होगा जमाखोरी, जाली नोटों के कारोबार पर नियंत्रण, चिटफंड घोटाला, बेनामी संपत्ति और काल धन एकत्र से संबंधित मामले में कार्रवाई करना. इकाई के छह रेंज कार्यालय भी होेंगे. उल्लेखनीय है कि आर्थिक अपराध इकाई के गठन की प्रक्रिया कुछ वर्ष पूर्व शुरू हुई थी. लेकिन हमेशा यह मामला बीच में फंस जाता था. अब अधिकारी इसे अंतिम रूप देने को लेकर काफी गंभीर है, ताकि राज्य में आर्थिक अपराध से संबंधित मामले में कार्रवाई की जा सके.