इडी बताये, चेशायर होम रोड की जमीन की प्रकृति व मूल रैयत कौन है : हाइकोर्ट

हाइकोर्ट ने चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी राजेश राय की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की

By Prabhat Khabar News Desk | April 22, 2024 11:35 PM

रांची. हाइकोर्ट ने चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी राजेश राय की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से पूछा कि चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की प्रकृति क्या है. उसका मूल रैयत कौन है. कोर्ट ने इडी को अनुसंधान के रिकॉर्ड को शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह के अंदर दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने आठ मई की तिथि निर्धारित की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजेश राय सहित मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ इडी की ओर से आरोप पत्र दायर किया जा चुका है. इडी ने मामले में इसीआइआर-5/2023 के तहत मामला दर्ज किया था. इडी द्वारा जांच में पाया गया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर जमीन की खरीद-बिक्री की गयी है.

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