16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

CA सुमन कुमार की हिरासत से मुक्त करने की याचिका को ED की स्पेशल कोर्ट ने किया खारिज

ईडी की स्पेशल कोर्ट ने निलंबित आइएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की याचिका को खारिज किया. याचिका में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के मामले का हवाला दिया गया. शुक्रवार को दोनों पक्ष की ओर से बहस हुई. बता दें कि सीए सुमन के घर से 19.31 करोड़ सहित कई दस्तावेज बरामद हुआ था.

Jharkhand News: निलंबित आइएएस पूजा सिंघल (Suspended IAS Pooja Singhal) के सीए सुमन कुमार की हिरासत से मुक्त करने की याचिका पर शुक्रवार काे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया. गुरुवार काे ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की गयी थी. इसमें राजद सुप्रीमो सह बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के मामले का हवाला दिया गया था. इसमें कहा गया था कि चार्जशीट के बाद संज्ञान नहीं लेने के कारण उन्हेंं हिरासत मुक्त किया गया था.

कोर्ट ने याचिका की खारिज

शुक्रवार को इस मामले में ईडी के विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार एवं सीएम सुमन कुमार के अधिवक्ता शंभु अग्रवाल ने अपना-अपना पक्ष रखा. ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने अन्य कई मामलों का हवाला दिया. इसमें कहा गया कि कई ऐसे मामलों में आरोपी काे हिरासत मुक्त नहीं किया गया है. अदालत ने दोनों पक्षाें की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.

Also Read: Jharkhand Cabinet: पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर बनी सहमति, कुल 55 प्रस्ताव को दी गयी मंजूरी

सीए सुमन के घर से 19.31 करोड़ सहित कई दस्तावेज बरामद

मालूम हो कि छह मई को सुमन कुमार के घर में छापेमारी हुई थी़ सात मई को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. दो बार रिमांड पर लिये जाने के बाद 21 मई को उन्हें जेल भेजा गया था. ईडी ने छापेमारी के दौरान सीए सुमन कुमार के घर से 19.31 करोड़ रुपये सहित कई दस्तावेज बरामद किये थेे.

Posted By: Samir Ranjan.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें