झारखंड: जेल से ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने व छापेमारी मामले में ईडी ने हाईकोर्ट को सौंपी सीलबंद रिपोर्ट
शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष जेल में बंद मनी लॉउंड्रिंग के आरोपियों द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने की बात उठी थी. कोर्ट को बताया गया था कि शिकायत मिलने पर ईडी के अधिकारियों ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की थी.
रांची: मनी लॉउंड्रिंग मामले के आरोपियों की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने व बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, रांची में छापेमारी को लेकर ईडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी. ईडी की ओर से चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ के समक्ष सीलबंद रिपोर्ट पेश की गयी. इसे देखने के बाद खंडपीठ ने ईडी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या वह इस सीलबंद रिपोर्ट को राज्य सरकार के साथ शेयर कर सकती है या नहीं. इस पर ईडी से इंस्ट्रक्शन लेकर प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया.
15 दिसंबर को अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की. मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा. पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले में ईडी को सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि पूर्व में शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष जेल में बंद मनी लॉउंड्रिंग के आरोपियों द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने की बात उठी थी. कोर्ट को बताया गया था कि शिकायत मिलने पर ईडी के अधिकारियों ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की थी. पूरे मामले में कोर्ट ने ईडी से रिपोर्ट मांगी थी.