Education: प्राथमिक शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू, प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा लाभ
राज्य में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है.
Jharkhand News : राज्य में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है. शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है. पत्र में कहा गया है कि शिक्षक स्थानांतरण संशोधित नियमावली के तहत होगा. शिक्षक गृह जिला स्थानांतरण के लिए भी आवेदन जमा कर सकते हैं.
स्थानांतरण को लेकर प्राथमिकता तय
अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर प्राथमिकता तय की गयी है. पति-पत्नी दोनों के झारखंड राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार एवं उसके उपक्रम में कार्यरत होने की स्थिति में पूरे सेवा काल में पति अथवा पत्नी के पदस्थापन वाले जिला में स्थानांतरण किया जा सकता है. नियमावली के अनुसार दिव्यांग शिक्षक, महिला शिक्षिका व असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए तीन वर्ष की सेवा पूरा करना अनिवार्य होगा.
कोटिवार आरक्षण के अनुरूप स्थानांतरण
राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च विद्यालय तक के शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय है. शिक्षक की ओर से स्थानांतरण के लिए आवेदित जिला में प्राथमिक शिक्षकों संवर्ग में उनके कोटि के आरक्षण के रिक्त पद मध्य विद्यालय में आरक्षण के साथ-साथ स्नातक के विषय को देखा जायेगा. इसके अलावा शिक्षक की नियुक्ति जिस स्थानीय भाषा के आधार पर हुई है, स्थानांतरित जिला में भी उस भाषा का होना अनिवार्य है. प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षक के लिए यह अनिवार्य होगा.