एक रुपया में हर माह 5 किलो अनाज, हेमंत सोरेन सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
Jharkhand State Food Security Scheme, www.aahar.jharkhand.gov.in, CM Hemant Soren: झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन लोगों के राशन कार्ड बनेंगे, उसके लाभुकों को 1 रुपया में 5 किलो अनाज देगी हेमंत सोरेन सरकार.
रांची : झारखंड में लोगों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिन लोगों के राशन कार्ड बनेंगे, उसके लाभुकों की प्राथमिकता सरकार ने तय कर दी है. आदिम जनजाति के परिवारों को इस योजना के तहत राशन देने की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रखा गया है. इस योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को 1 रुपया में 5 किलो अनाज देगी.
इसके लिए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है. कई जिलों में इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया गया. जिन लोगों को राशन कार्ड और राशन देने में प्राथमिकता दी जायेगी, उसमें सबसे ऊपर आदिम जनजाति के परिवारों को रखा गया है. इसके बाद विधवा/परित्यक्ता या ट्रांसजेंडर का नंबर आयेगा. तीसरे नंबर पर 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को रखा गया है.
कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों को प्राथमिकता सूची में चौथे नंबर पर रखा गया है, तो पांचवें नंबर पर अकेले रहने वाले, वृद्ध/बुजुर्ग/एकल परिवार को. अनुसूचित जनजाति के लोग प्राथमिकता सूची में छठे नंबर पर और अनुसूचित जाति के लोग सातवें नंबर पर रखे गये हैं. इसके बाद ही अन्य लोगों को राशन कार्ड का लाभ दिया जायेगा.
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झारखंड के सभी जिलों में राशन कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है, जिसके तहत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अंचल अधिकारी (सीओ) को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदन की जांच करवायें. इसका उद्देश्य योग्य लाभुकों को राशन का लाभ दिलाना है. आवेदनों की जांच का जिम्मा आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, जनसेवक और रोजगार सेवक को सौंपा जायेगा.
दरअसल, झारखंड में राज्य के स्थापना दिवस (15 नवंबर) से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत होने वाली है. इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. योजना के तहत हर गरीब परिवार को पांच किलोग्राम खाद्यान्न एक रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जायेगा.
सरकार ने इस योजना से रांची जिला में कुल 1,32,514 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से किये जा सकते हैं. इसके लिए लाभुकों को शहरी या स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर वार्ड के आधार पर अलग किया जायेगा.
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इनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किये जायेंगे. राशन कार्ड के लिए आवेदन विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर किया जा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया जारी है. इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे. कई जिलों में इसके लिए विशेष कैंप भी लगाये गये. 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आवेदनों की जांच की जायेगी.
आवेदनों की जांच के बाद 11 से 15 अक्टूबर तक प्राथमिकता सूची का प्रकाशन किया जायेगा. 15 से 21 अक्टूबर तक आपत्तियां ली जायेंगी. 31 अक्टूबर तक सभी आपत्तियों का निबटारा कर लिया जायेगा. 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा. इस सूची में जिन लोगों के नाम होंगे, उन्हें ही राशन कार्ड दिया जायेगा.
Posted By : Mithilesh Jha