रांची. रांची पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग अमूल कांति लाल को तीन साल की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. विशेष अदालत ने आरोपी को आइपीसी की धारा 354 व पॉक्सो एक्ट की धारा-आठ के तहत दोषी पाकर तीन-तीन साल की सजा सुनायी है. दोनों धारा की सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले की सुनवाई के दाैरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों का बयान कलमबद्ध कराया गया था, जिसके आधार पर अदालत ने उक्त सजा सुनायी. उल्लेखनीय है कि मामले को लेकर रांची महिला थाना में कांड संख्या-9/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोपी अमूल कांति लाल साहू पेशे से शिक्षक है. आरोप है कि 22 अप्रैल 2018 को आरोपी नाबालिग को उसके गांव से पढ़ाने के नाम पर रांची लाया था तथा उसके साथ छेड़छाड़ करता था.
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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी बुजुर्ग को तीन साल की सजा
रांची पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग अमूल कांति लाल को तीन साल की सजा सुनायी है
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