Electricity Tariff: रांची-झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं का वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ में राहत मिली है. वर्तमान टैरिफ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. सोमवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के टैरिफ पिटीशन को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग(जेएसइआरसी) ने खारिज करते हुए किसी भी तरह के और किसी भी कैटेगरी में बिजली दर नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है. बिजली उपभोक्ताओं को कई मामलों में छूट और राहत भी दी है.
मीटर लगाने के लिए नहीं देना होगा मीटर रेंट
आयोग कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सदस्य तकनीक अतुल कुमार और सदस्य विधि महेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब मीटर लगाने के लिए कोई मीटर रेंट नहीं देना होगा. जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने बताया कि चूंकि इसी वर्ष मार्च में टैरिफ बढ़ाया गया था, इसलिए आयोग ने बिजली दर नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है. जेबीवीएनएल ने आयोग को बिजली दर में 30.89 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था. उन्होंने कहा कि जेबीवीएनएल के प्रस्तावों के हर बिंदु की जांच और जनसुनवाई के बाद आयोग ने यह पाया कि बिजली व्यवस्था में कोई अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है. बिजली दर बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखा, इसलिए आयोग ने यह फैसला लिया है. आयोग ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली सरकार का फैसला है. इसके एवज में सरकार जेबीवीएनएल को सब्सिडी देती है, यह पूर्व की तरह जारी रहेगा.
वितरण निगम के लिए 8390.63 करोड़ राजस्व की स्वीकृति
बिजली वितरण निगम ने वर्ष 2024-25 के लिए 10857.93 करोड़ रुपये राजस्व का प्रस्ताव दिया थ. इसके एवज में आयोग ने 8390.63 करोड़ राजस्व की स्वीकृति दी. आयोग ने निगम को घाटा कम करते हुए 13 फीसदी तक लाने का निर्देश दिया है. वितरण निगम में 2022-23 के लिए 30.28 फीसदी, 2023-24 के लिए 23.99 फीसदी और 2024-25 के लिए 19.08 फीसदी तक लाइन लॉस लाने का प्रस्ताव दिया था.
इवी चार्जिंग स्टेशन को देने होंगे 7.31 रुपये प्रति यूनिट
झारखंड में इवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ निर्धारित की गयी है. इसके तहत सोलर ऑवर सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक 7.31 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की है. नॉन सोलर आवर के लिए आयोग ने 8.77 रुपये प्रति यूनिट की स्वीकृति दी है.
आयोग ने दिए निर्देश
- पांच दिनों के अंदर बिजली बिल भुगतान पर दो फीसदी का रिबेट
- ऑनलाइन या डिजिटल मोड में निर्धारित समय के भीतर बिजली बिल भुगतान पर एक फीसदी की छूट दी जायेगी. इसमें संपूर्ण बिजली बिल की राशि पर अधिकतम 250 रुपये तक की छूट मिलेगी.
- लोड फैक्टर में उन सभी उपभोक्ताओं को छूट दी जायेगी, जिनका लोड फैक्टर 65 फीसदी से अधिक होगा. इसमें अधिकतम 15 फीसदी तक छूट दी जायेगी.
- रूफ टॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए ग्रॉस मीटरिंग की टैरिफ 4.16 रुपये प्रति किलोवाट और नेट मीटरिंग 3.80 रुपये प्रति यूनिट होगी.
- एचटी उपभोक्ताओं को 23 घंटा और एलटी उपभोक्ताओं को 21 घंटा बिजली देना अनिवार्य होगा, नहीं तो उसके अनुपात में फिक्स्ड चार्ज में कटौती करनी होगी.
- प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज पर तीन फीसदी की छूट दी जायेगी.
- प्रीपेड मीटर लगाने के एक महीने के भीतर पूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करनी होगी.
- ग्रीन एनर्जी टैरिफ की कैटेगरी में आनेवाले संस्थानों पर टैरिफ के अलावा 0.21 रुपये/यूनिट अतिरिक्त देय होगा. इसमें एयरपोर्ट आते हैं.
क्या है बिजली की दर?
श्रेणी—-दर(रुपये/ यूनिट)–फिक्सड चार्ज(रुपये/माह)
घरेलू(ग्रामीण)—-6.30—-75
घरेलू(अर्बन)—-6.65—-100
घरेलू(एचटी)—-6.25/केवीएच—-150/केवीए
कॉमर्शियल(रूरल)—-6.10—-120/किलोवाट
कॉमर्शियल(अरबन)—-6.65—-200/किलोवाट
सिंचाई—-5.30—-50/एचपी/माह
एलटीआइएस—-6.05/केवीएएच—-150/केवीए
एचटीआइस—-5.85/केवीएएच—-400/केवीए
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को बधाई
झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अंजय पचेरीवाल ने झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना स्वागतयोग्य कदम है.
Also Read: IIT ISM धनबाद में स्टूडेंट को एडमिशन दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया इस पावर का इस्तेमाल