पूर्व मंत्री एनोस एक्का की घर वापसी अभी नहीं हो सकेगी, याचिका हुई खारिज, जानें क्या है मामला
पूर्व मंत्री एनोस एक्का की घर वापसी का सपना टूट गया है, उनकी पत्नी ने घर वापसी के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के विशेष न्यायाधीश में याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गयी.
रांची : पूर्व मंत्री एनोस एक्का का प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से घर वापस लेने का सपना टूट गया है. घर वापसी के उद्देश्य से पूर्व मंत्री की पत्नी मेनन एक्का ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में याचिका दायर की थी. इसमें मेनन की ओर से कहा गया था कि एयरपोर्ट रोड स्थित मकान की असली मालकिन वह हैं.
उनके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही सजा. इसलिए उनके घर को जब्त कर उसमें कार्यालय खोलना नियम सम्मत नहीं है. अदालत उन्हें उनका घर वापस दिलाये. सुनवाई के बाद न्यायालय ने मेनन की याचिका खारिज कर दी. संपत्ति जब्त करने की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मेनन एक्का को भी अपना पक्ष पेश करने का मौका मिला था.
एडजुकेटिंग अथॉरिटी में सुनवाई के दौरान भी यह प्रमाणित हुआ कि यह संपत्ति पूर्व मंत्री की नाजायज कमाई से मनी लाउंड्रिंग कर खरीदी गयी. पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने भी एनोस एक्का की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया. इसलिए यह संपत्ति अब भारत सरकार में निहित हो गयी है. इडी की कार्रवाई नियमसम्मत और न्यायालयों के आदेशानुसार है. मामले की सुनवाई के बाद पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने मेनन एक्का की याचिका खारिज कर दी.
Posted By : Sameer Oraon