इएसआइसी झारखंड ने शुरू की कोविड-19 स्कीम, कोरोना से मौत पर परिवार को मिलेगा वेतन की 90% राशि, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
इसमें कोविड - 19 संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के औसत वेतन की 90 फीसदी राशि प्रत्येक महीने उनके आश्रित परिवार को मासिक लाभ के तहत दी जायेगी. यह राशि सीधे उनके पात्र लाभुक के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी. इसके अलावा मृतक की पत्नी या पति को 120 रुपये प्रतिवर्ष के मामूली अंशदान पर उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी.
ESIC Jharkhand Scheme In Covid 19 रांची : कोरोना काल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (इएसआइसी) की ओर से एक खास योजना की शुरुआत की गयी है. इसका लाभ सीधे तौर पर कोविड से मौत होने के बाद कर्मचारी के परिवार को मिलेगा. इएसआइसी की ओर से कोविड-19 रिलीफ स्कीम शुरू की जा रही है.
इसमें कोविड – 19 संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के औसत वेतन की 90 फीसदी राशि प्रत्येक महीने उनके आश्रित परिवार को मासिक लाभ के तहत दी जायेगी. यह राशि सीधे उनके पात्र लाभुक के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी. इसके अलावा मृतक की पत्नी या पति को 120 रुपये प्रतिवर्ष के मामूली अंशदान पर उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी.
ऐसे किया जा सकेगा दावा :
योजना का लाभ उठाने के लिए योग्यता या पात्रता को काफी सरल रखा गया है. इएसआइसी में योगदान देने वाले शख्स की अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो उसके परिवार में पत्नी, बच्चों, निर्भर माता-पिता या भाई-बहनों को हर महीने कर्मचारी की अंतिम सैलरी का 90 फीसदी भुगतान किया जायेगा.
व्यक्ति की पॉजिटिव कोरोना रिपार्ट के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के किसी भी नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन के साथ संलग्न करना होगा. बीमित व्यक्ति के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए भी 15 हजार रुपये राशि का भुगतान किया जाता है.
इसे ऐसे समझें
मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 15 हजार रुपये महीने है, तो उसकी कोरोना से मौत के बाद उसके परिवार को 15 हजार का 90 फीसदी यानी कि हर महीने 13,500 रुपये दिया जायेगा. यह उस परिवार के लिए काफी बड़ी राहत होगी.
मृतक की पत्नी या पति को 120 रुपये प्रतिवर्ष के अंशदान पर मिलेगा चिकित्सा सुविधा का लाभ
कोरोना बीमारी को लेकर यह पहली योजना होगी, जिसमें कोरोना बीमारी की चपेट में आकर मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक मदद दी जायेगी. इससे पीड़ित परिवार को सुविधा होगी.
-आरएल मीणा, अपर आयुक्त सह
क्षेत्रीय निदेशक, इएसआइसी
Posted By : Sameer Oraon